शब्बीर अहमद, भोपाल। गृह विभाग (Home Department ) ने महिला आरक्षक को लिंग परिवर्तन की अनुमति (Gender change allowed to female constable) दे दी है। महिला आरक्षक अमिता (परिवर्तित नाम) ने लिंग परिवर्तन की अनुमति मांगी थी। पुलिस महानिदेशक ने महिला आरक्षक को लिंग परिवर्तन की अनुमति दी। महिला आरक्षक को बचपन से लिंग पहचान विकार (Gender Identity Disorder) से जुझ रही है। इसकी पुष्टि राष्ट्रीय स्तर के मनोचिकित्सक़ों ने भी की है।
महिला आरक्षक अमिता (परिवर्तित नाम) पुरुषों की तरह सभी पुलिस काम ज़िले में करती रही हैं। महिला आरक्षक ने विधिवत आवेदन, शपथ पत्र, और भारत सरकार के राजपत्र में 2019 में महिला से sex change की अधिसूचना प्रकाशित कराने के बाद आवेदन पुलिस मुख्यालय को भेजा गया था।
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पुलिस मुख्यालय ने गृह विभाग से अनुमति के लिए मार्गदर्शन मांगा था। किसी भी भारतीय नागरिक को उसके धर्म या जाति पर ध्यान दिए बिना खुद के लिंग के चुनाव की स्वतंत्रता के स्थापित विधिक सिद्धांत के तारतम्य मे विधि विभाग से विधिक परामर्श के बाद गृह विभाग नेअमिता (परिवर्तित नाम) को लिंग परिवर्तन (sex change) की अनुमति के आदेश पुलिस मुख्यालय को 1 December 2021 को दिए।
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