रायपुर। खाद्य विभाग द्वारा छापामार कार्यवाही करते हुए बिना किसी कागजात के 102 गैस सिलेण्डर लदे पिकअप को जप्त किया गया। सहायक खाद्य अधिकारी संजीव ठाकुर के नेतृत्व में खाद्य विभाग की टीम ने पिकअप 407 वाहन क्रमांक सीजी-29 2495 की जांच राजिम-रायपुर रोड़ दम्मानी पेट्रोल पंप के पास की गयी। मौके पर वाहन में 102 घरेलू गैस सिलेण्डर लदे पाये गये।
वाहन चालक से पूछताछ करने पर वाहन चालक गाड़ी चाबी तथा गाड़ी के कागज छोड़कर परिचालक सहित भाग गया। सिलेण्डरों की गिनती करने पर वाहन में 95 नग एचपी गैस कंपनी के घरेलू खाली गैस सिलेण्डर तथा 07 नग इंडेन कंपनी के घरेलू गैस सिलेण्डर पाये गये। जांच मौके पर वाहन में सिलेण्डर से संबंधित किसी प्रकार की बिल-बीजक या अन्य दस्तावेज नहीं पाये गये।
वाहन में तथा वाहन के आसपास कोई जिम्मेदार व्यक्ति उपस्थित नहीं था, जिससे यह पूछा जा सके कि वाहन किसका है तथा सिलेण्डर किस प्रयोजन हेतु रखे गये हैं। मौके पर वाहन में किसी भी कंपनी का नाम अथवा चिन्ह नहीं था। वाहन में लदे 102 सिलेण्डर विनय एचपी गैस एजेंसी के संचालक की सुपुर्दगी में सौंपा गया तथा वाहन सी.जी. 29, 2495 पिकअप 407 वाहन को पुलिस अभिरक्षा में सौंपा गया। मौके पर मौका पंचनामा तैयार किया गया। इस तरह अज्ञात वाहन चालक के द्वारा द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस (प्रदाय और वितरण विनियमन) आदेश 2000 की कंडिका-07 (क, ख, ग) का उल्लंघन है, जो कि आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के अंतर्गत दण्डनीय अपराध है।