हेमंत शर्मा, रायपुर। छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल के निलंबित जनसंपर्क अधिकारी राजेश नायर की जमानत याचिका खारिज हो गई है. सेशन कोर्ट में मामले की सुनवाई हुई. आरोपी के वकील कमलेश पांडे ने केस की पैरवी की. वहीं शासन की ओर से लोक अभियोजक मनोज वर्मा ने पैरवी की. दोनों पक्षों को सुनने के बाद सेशन कोर्ट ने याचिका खारिज कर दिया. अब जमानत के लिए राजेश नायर को हाईकोर्ट जाना होगा.

इससे पहले मामले की सुनवाई सीजीएम कोर्ट में हुई थी. सुनवाई के बाद जज भूपेंद्र वासनीकर ने याचिका को खारिज कर उन्हें जेल भेज दिया था.

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बता दें कि नायर के खिलाफ गृह निर्माण मंडल के ही संपदा अधिकारी मोहम्मद सिराजुद्दीन ने एफआईआर दर्ज कराई थी. सिराजुद्दीन ने एफआईआर में राजेश नायर के खिलाफ 10 लाख रुपए अवैध रुप से मांगने और नहीं देने पर मारपीट करने व धमकी देने का आरोप लगाया था. इसके बाद गृह निर्माण मंडल ने नायर को 6 फरवरी को निलंबित कर दिया थी. बोर्ड ने इस दौरान उनका मुख्यालय अंबिकापुर तय किया है.

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