अगर आप अपनी गाड़ी बेचना चाहते हैं या किसी और स्टेट में ट्रांसफर कराना चाहते हैं या फिर उसमें इलेक्ट्रिक किट लगवाना चाहते हैं तो आपको एक नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट (NOC) की जरूरत होती है. ये NOC आप RTO से ले सकते हैं. इसके लिए आप घर बैठे ऑनलाइन भी अप्लाई कर सकते हैं. NOC के लिए आप परिवहन विभाग की ऑफिशियल वेबसाइट पर ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं. अगर आप अपनी कार को एक शहर से दूसरे शहर या फिर अपनी कार को सेल करने की सोच रहे हैं, तब भी NOC की सख्त जरूरत होती है.

NOC के लिए जरूरी डॉक्यूमेंट

इंजन नंबर और चेसिस नंबर का पेंसिल प्रिंट

पॉल्यूशन अंडर कंट्रोल सर्टिफिकेट (PUCC)

एप्लीकेशन (फॉर्म 28), जो भरा है.

व्हीकल ऑनर सिग्नेचर आइडेंटीफिकेशन

अप-टू-डेट पेमेंट रोड टैक्स रिसिप्ट के वैलिड पेपर

इंश्योरेंस पॉलिसी

रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट

कब होती है NOC की जरूरत?

कार बेचने, बैंक के बकाया खत्म करने, कार में कलर चेंज कराने और कार को दूसरे राज्य में ट्रांसफर करने जैसे कई कामों के लिए आरटीओ (RTO) से NOC लेनी की जरूरत होती है. बता दें कि जब आप कार बेच रहे होते हैं तो RTO में यह भी देखा जाता है कि आपकी कार पर कोई चालान बकाया तो नहीं है. अगर कोई चालान बकाया होता है तो आपकी कार को किसी दूसरे शख्स के नाम पर ट्रांसफर नहीं किया जाता है. पहले आपको वह बकाया चालान भरना होगा, तभी कार बिक सकेगी. वाहन से होने वाली दुर्घटना की डिटेल अब ऑनलाइन दर्ज होती है. ऐसे में वाहन को दूसरे जिले में बेचे जाने की स्थिति में परिवहन विभाग एनओसी के लिए वाहन की जानकारी ऑनलाइन ही ले लेगा.