रोड एक्सीडेंट या किसी दूसरी वजह से कार को पहुंचे नुकसान की भरपाई के लिए कार इंश्योरेंस काम आता है. वहीं, कार इंश्योरेंस क्लेम करना वो प्रोसेस है जिसके जरिए बीमा कंपनियां नुकसान की भरपाई करती हैं. इंश्योरेंस क्लेम करते समय कुछ बातों का ध्यान रखना जरूरी होता है. अगर आप अच्छी तैयारी के साथ इंश्योरेंस क्लेम करते हैं तो बेहतर क्लेम मिलने के चांस बढ़ जाते हैं. दूसरी तरफ, एक छोटी सी गलती आपके क्लेम को खारिज कर सकती है. कार इंश्योरेंस का क्लेम करना काफी आसान है. हालांकि, क्लेम करने की प्रोसेस को जान लेना जरूरी है क्योंकि इससे रिजेक्शन से बचने में मदद मिलती है. आज हम आपको बता रहें है कि आप ऑनलाइन कार इंश्योरेंस कैसे क्लेम (online claim) कर सकते हैं. तो चलिए बिना देर किए इस पूरी प्रक्रिया को देखते हैं.

मोटर इंश्योरेंस क्लेम को आम तौर पर दो श्रेणियों में वर्गीकृत किया जाता है – कैशलेस क्लेम और रीइम्बर्समेन्ट क्लेम. दोनों की अलग अलग विशेषताएं हैं. इसके साथ ही दोनों के लिए प्रीमियम भी अलग अलग हो सकते हैं.

कैशलैस क्लेम (cashless claim) : कैशलैस क्लेम में आपको गैरेज को कोई भी पैसा नहीं देना पड़ता. यदि आप नेटवर्क में शामिल गैरेज में रिपेयर करवाते हैं तो बीमा कंपनी सीधे गैराज को पैसे का भुगतान कर देती है. ऐसे में याद रखें कि आप रिपेयर से पहले जांच लें कि गैराज बीमा कंपनी के नेटवर्क में शामिल नहीं है ​कि नहीं.

रिएंबर्समेंट क्लेम (Reimbursement Claim) : यदि आप जिस गैरेज में कार रिपेयर करवाते हैं वह बीमा कंपनी के नेटवर्क में नहीं है तो आपको पहले रिपेयरके लिए गैरेज को बिल का भुगतान करना होता है. फिर आपको सभी बिल बीमा कंपनी को भेजने होते हैं, वह बिलों की जांच के बाद आपको पैसे का भुगतान कर देती है.

ऑनलाइन क्लेम का तरीका

कार इंश्योरेंस क्लेम करना काफी आसान है. आप इसे ऑनलाइन भी क्लेम (online claim) कर सकते हैं. ध्यान रखें कि हर बीमा कंपनी के नियम और शर्तें अलग-अलग होती हैं. इसके अलावा कुछ ही कंपनियां ऑनलाइन क्लेम करने की सुविधा देती है.

Step-1 : बीमा कंपनी को सूचित करें

रोड एक्सिडेंट या कार के साथ किसी भी तरह की दुर्घटना होते ही बिना देरी किये बीमा कंपनी को सूचित करें. घटना के जितनी जल्दी आप बीमा राशि क्लेम की प्रक्रिया शुरू करेंगे, आपको परेशानी उतनी ही कम होगी. यह करने के लिए आप बीमा कंपनी के कस्टमर केयर को फोन करें. कंपनी की ओर से आपका क्लेम रजिस्टर करने के बाद क्लेम रेफरेंस नंबर (Claim Register Number) दिया जाएगा. इसे नोट कर लें.

Step-2 : नुकसान का आंकलन

क्लेम रजिस्ट्रेशन के बाद बीमा कंपनी की ओर से सर्वेयर (Insurance Claim Surveyor) नियुक्त किया जाएगा. सर्वेयर के स्तर से कार को हुए नुकसान का आंकलन किया जाएगा. इस काम को आप खुद भी ऑनलाइन कर सकते हैं. कंपनी की ओर से आपको लिंक (Self-Inspection Link) भेजा जाएगा जिस पर पूछे गए सवाल और मांगी गई जानकारियों को भरकर कंपनी को भेजना होगा. इसके बाद कंपनी की ओर से डैमेज की भरपायी या रिपेयर की राशि का आंकलन किया जाएगा.

Step-3 : कार गराज तक ले जाकर रिपयेर कराना

कई कार बीमा कंपनियां दुर्घटना के बाद रिपेयर के लिए कार को अपने स्तर से गराज तक पहुंचाती हैं. कई कंपनिया कार गराज तक ले जाने (Car Towing Fees) के लिए 1500 रुपये तक का खर्च खुद उठाती हैं या फिर कार के मालिक से इसकी पेमेंट लेती हैं. यह पॉलिसी पर निर्भर करता है.

Step-4 : क्लेम सेटलमेंट

कार रिपेयर का खर्च कंपनी की ओर से उठाया जाता है. इसका भुगतान कंपनी की ओर से सीधे गराज को किया जाता है. हालांकि, पॉलिसी में जो खर्च शामिल नहीं हैं, उसकी पेमेंट कार के मालिक को गराज को देनी पड़ती है. सारी पेमेंट होने पर कार मालिक अपनी कार ले जा सकता है.

विशेषज्ञों के अनुसार कार के हल्के-फुल्के नुकसान की रिपेयर के लिए बीमा राशि क्लेम नहीं करनी चाहिए. वैसे तो आप साल में कई बार अपनी बीमा राशि क्लेम कर सकते हैं लेकिन पॉलिसी रिन्यू करवाने पर आपका प्रीमियम रेट बढ़ सकता है. इससे बचने के लिए छोटे-छोटे रिपेयर आप अपनी जेब से ही करवा लें.

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