ITR Filing Last Date: इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) फाइल करने के लिए आज आखिरी दिन है. सभी करदाताओं को 31 जुलाई 2023 तक अपना आईटीआर दाखिल करना अनिवार्य है. आयकर विभाग (ITR FILING LAST DATE) से मिली जानकारी के मुताबिक, 31 जुलाई को समाप्त हुए वित्तीय वर्ष 2022-23 में अर्जित आय के लिए 6 करोड़ से अधिक टैक्स रिटर्न दाखिल किए गए हैं.
आयकर विभाग के मुताबिक, 27 जुलाई 2023 तक यानी अब तक दाखिल किए गए 6.03 करोड़ आईटीआर में से करीब 4.46 करोड़ आईटीआर ई-सत्यापित हो चुके हैं यानी दाखिल किए गए 88 फीसदी से ज्यादा आईटीआर ई-सत्यापित हो चुके हैं.
कितने आईटीआर संसाधित किए गए?– ITR FILING LAST DATE
आयकर विभाग ने बताया कि ई-सत्यापित आईटीआर में से 2.69 करोड़ से अधिक आईटीआर पहले ही संसाधित हो चुके हैं।
ऐसे ऑनलाइन फाइल करें आईटीआर– ITR FILING LAST DATE
- सबसे पहले आप आयकर विभाग के ई-फाइलिंग पोर्टल पर जाएं
- अपने पैन और पासवर्ड का उपयोग करके अपने ई-फाइलिंग खाते में लॉगिन करें.
- यदि आपके पास कोई खाता नहीं है, तो आप “रजिस्टर” लिंक पर क्लिक करके एक खाता बना सकते हैं.
- इसके बाद, उस मूल्यांकन वर्ष का चयन करें जिसके लिए आप अपना रिटर्न दाखिल करना चाहते हैं.
- अगले चरण में आप आईटीआर फॉर्म चुनें जिसे आपको भरना है।
- आपको जो आईटीआर फॉर्म भरना होगा वह आपकी आय और आय के स्रोतों पर निर्भर करेगा।
- आईटीआर फॉर्म में विवरण भरें.
- आप या तो फॉर्म को मैन्युअल रूप से भर सकते हैं या वेबसाइट पर पहले से भरे हुए डेटा का उपयोग कर सकते हैं.
- आपके द्वारा देय कर की गणना करें.
- वेबसाइट आपके बकाया कर की गणना करने में आपकी सहायता करेगी.
- एक बार जब आप विवरण भर देते हैं, तो आपको रिटर्न को सत्यापित करना होगा.
- आप अपने आधार नंबर, ई-साइन का उपयोग करके या सीपीसी को रिटर्न की एक भौतिक प्रति भेजकर रिटर्न को सत्यापित कर सकते हैं.
- एक बार जब आप रिटर्न सत्यापित कर लेते हैं, तो आप इसे जमा कर सकते हैं.