अरविंद मिश्रा, बलौदाबाजार। शादी की अनुमति के लिए बलौदाबाजार कलेक्टर परिसर में मंगलवार को भारी संख्या में ग्रामीणों की भीड़ जुट गई. तेज धूप के बावजूद आवेदन देने लोगों की लंबी कतार लगी रही. इस दौरान लॉकडाउन नियमों का खुला उल्लंघन किया गया. जिले में कोरोना पॉजिटिव मिलने के बाद धारा 144 लागू की गई है. इसके बावजूद कलेक्टोरेट में भीड़ जमा हो गई. इससे प्रशासन की बड़ी लापरवाही उजागर हुई है. बता दें कि कई दिनों से ग्रामीण शादी की अनुमति के लिए लिए पहुंच रहे हैं और एकाएक संख्या बढ़ गई. प्रशासन ने समय पर नियम की लोगों को जानकारी नहीं दी, इसलिए यह स्थिति निर्मित हुई है.

दरअसल, लॉकडाउन खुलने के इंतजार में लोगों ने शादी कार्यक्रम कुछ दिनों के लिए टाल दिए थे, लेकिन बलौदाबाजार जिले में 19 कोरोना पॉजिटिव मिलने से सबका सब्र टूट गया. वहीं जिले में धारा 144 लागू कर दी गई. लोगों का धूमधाम से शादी करने का सपना टूट गया. मजबूरी में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए शादी करने को तैयार हुए. और इसकी अनुमति के लिए कलेक्टर कार्यालय पहुंच गए. मंगलवार को कलेक्टोरेट परिसर में हजारों लोगों की भीड़ जुट गई.

हसौद निवासी सत्यनारायण पटेल ने बताया कि अपने परिजनों के लिए शादी की अनुमति लेने वे सुबह से यहां पहुंचे थे. यहां पर लंबी लाइन लगी थी. इसके बाद पुलिस प्रशासन द्वारा उन्हें वहां से हटाया गया. जिला प्रशासन द्वारा बताया गया कि शादी के लिए किसी भी प्रकार की अनुमति की जरूरत नहीं है.

भोथीडीह निवासी गोमान सिंह साहू ने बताया कि शादी ब्याह के कार्यक्रम के लिए पहले प्रशासन से अनुमति लेने को कहा गया था. इसलिए वे लोग यहां पहुंचे थे. यहां लगी लंबी कतार से लोग भी भयभीत हो गए. उन्होंने कहा कि प्रशासन को इसकी व्यवस्था करनी चाहिए.

शादी के लिए कोई अनुमति की जरूरत नहीं-कलेक्टर

कलेक्टर कार्तिकेय गोयल ने कहा कि शादी के लिए अलग से कोई अनुमति लेने की जरूरत नहीं है. शादी के लिए तीन चार चीजों का ध्यान रखें. कुल मिलाकर 20 लोगों की उपस्थिति होनी चाहिए. जो समारोह होगा, उसे सार्वजनिक स्थल पर नहीं कर सकते. अपने घर, आंगन या बाड़ी में ही करना है. किसी प्रकार के सड़क या सार्वजनिक स्थान पर टैंट नहीं गाड़ना है. इन चीजों का ध्यान रखते हुए लोग विवाह कार्यक्रम करा सकते हैं. जो भी इस जिले में विवाह करना चाहते हैं, या रिश्तेदार दूसरे जिले से आ रहे हैं या आपको किसी भी प्रकार से अनुमति देने की आवश्यकता नहीं है. यदि कोई व्यक्ति गाड़ी से एक स्थान से दूसरे स्थान जाना चाहता है, तो उसके लिए पास की आवश्यकता होगी. इसके लिए शख्स आनलाइन आवेदन कर सकता है. आवेदन के बाद पास जारी किए जाएंगे.