हेमंत शर्मा, इंदौर। हुकुमचंद मिल मजदूर मामले में मंगलवार को हाई कोर्ट ने परिसमापक को आदेश दिया है कि वह मजदूरों की बकाया राशि का भुगतान जल्द शुरू कर दें। इसके लिए एक कमेटी बनाई जाएगी जिसमें एक विधिक अधिकारी, तहसीलदार तथा मजदूरों की ओर से एक प्रतिनिधि रहेगा। मामले में 3 हजार मजदूरों को बकाया राशि का वितरण किया जाएगा। दुखद पहलू यह कि इस बीच एक श्रमिक जगदीशसिंह जादौन (78) की बीमारी से मौत हो गई जिसके अब यह राशि उनकी पत्नी को दी जाएगी जिसके लिए अगली प्रोसेस की जाएगी।
दरअसल, हुकुमचंद मिल भुगतान मामले में मंगलवार को हाई कोर्ट में सुनवाई हुई। परिसमापक अधिकारी ने हाई कोर्ट से ऑनलाइन दस्तावेज मंगवाने और भुगतान को लेकर मांग की थी। सुनवाई में कोर्ट ने कहा कि जो व्यवस्था पहले की जा चुकी है, इसी के मुताबिक भुगतान शुरू किया जाए। इसके लिए एक कमेटी बनाकर आवेदनों की जांच और भुगतान के आदेश दिए गए है।
बतादें कि, मिल मजदूर संघ ने एक सप्ताह पहले कोर्ट में भुगतान में देरी होने पर आवेदन लगाया था। जिसके बाद अब कोर्ट के निर्देश अनुसार 1 फरवरी तक मजदूरों को भुगतान मिलना शुरू हो जाएगा।
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