IAS Sanjeev Hans Case: मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में जेल में बंद निलंबित आईएएस अधिकारी संजीव हंस और पूर्व विधायक गुलाब यादव को बड़ी राहत मिली है। पटना हाईकोर्ट ने मामले में दोनों को सशर्त जमानत दे दिया है। जस्टिस चंद्र प्रकाश सिंह की एकलपीठ ने गुलाब यादव, संजीव हंस और मामले में अभियुक्त पुष्पराज बजाज को जमानत दी है।
हर तारीख पर कोर्ट में पेश होने का आदेश
कोर्ट ने मामले में सभी को जमानत देते हुए प्रत्येक तारीख को कोर्ट में उपस्थित रहने का आदेश दिया है। इसके साथ ही उन्हें अपना पासपोर्ट जमा करने का आदेश दिया है। इसके अलावा देश छोड़ने से पहले उन्हें कोर्ट से अनुमति लेनी होगी। यही नहीं, यदि इस दौरान पता बदलने की स्थिति में भी इन्हें कोर्ट और ईडी को इस बात की जानकारी देनी होगी। दरअसल दोनों को एक साल से अधिक समय तक जेल में रखा गया, बावजूद इसके अभी तक आरोप गठन तक नहीं हो सका है, जिसे ध्यान में रखते हुए कोर्ट ने उन्हें जमानत दे दी।
ईडी ने दायर की थी 20,000 पन्नों की चार्जशीट
संजीव हंस के साथ-साथ पूर्व विधायक गुलाब यादव समेत अन्य के खिलाफ ईडी ने 20,000 पन्नों की पहली चार्जशीट 16 दिसंबर 2024 को दायर की थी। अब तक इस मामले में 16 नामजद किए गए हैं। ईडी लगातार जांच कर रही है।
जानें क्या है पूरा मामला?
बता दें कि मामले में ईडी ने 18 अक्टूबर को आईएएस संजीव हंस और आरजेडी के पूर्व विधायक गुलाब यादव को गिरफ्तार किया था। तब से वे जेल में बंद थे। उन पर मनी लॉन्ड्रिंग, आय से अधिक संपत्ति से जुड़ा केस है। आरोप है कि संजीव हंस ने बिहार में विभिन्न पदों पर रहते हुए काली कमाई के जरिए अपनी जेब भरी। इसमें गुलाब यादव की भी भूमिका सामने आई है।
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