नई दिल्ली। अश्लील सामग्री पेश करने वाले ओटीटी प्लेटफार्मों पर सूचना और प्रसारण मंत्रालय (I&B) सख्ती दिखाने लगा है. मंत्रालय ने तीन प्लेटफार्मों – हंटर्स, बेशरम और प्राइम प्ले को ऐसी सामग्री हटाने या कार्रवाई का सामना करने का आदेश दिया है.
सूत्रों के मुताबिक, यह पहली बार है जब ओटीटी प्लेटफार्मों के खिलाफ अश्लीलता से संबंधित कानून लागू किए गए हैं. सूत्रों ने कहा कि इन प्लेटफार्मों पर विभिन्न वेब-सीरीज़ की जांच की गई और सामग्री को प्रथम दृष्टया अश्लील और सीमावर्ती अश्लील पाया गया.
नतीजतन, अक्टूबर के अंतिम सप्ताह में आईटी नियम, 2021 और अश्लीलता और अश्लीलता से संबंधित अन्य कानूनों के उल्लंघन के संबंध में नोटिस जारी किए गए, जिनमें धारा 67 (अश्लील सामग्री को प्रकाशित या प्रसारित करना) और 67ए (यौन सामग्री को प्रकाशित या प्रसारित करना) शामिल हैं. अधिनियम) आईटी अधिनियम, 2000 के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए प्लेटफार्मों को पांच दिन का समय दिया गया था.
सूत्रों के मुताबिक, I&B मंत्रालय ओटीटी प्लेटफॉर्म पर अश्लीलता को लेकर बढ़ती शिकायतों से निपट रहा है. जबकि वर्तमान में 57 पंजीकृत ओटीटी प्लेटफॉर्म हैं, इनमें से अधिकतर शिकायतें अपंजीकृत प्लेटफार्मों से संबंधित हैं, जो हाल ही में तेजी से बढ़े हैं. जिन तीन प्लेटफार्मों को सामग्री हटाने का आदेश दिया गया था, वे अपंजीकृत थे.
सूत्रों ने कहा कि सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय भविष्य में महिलाओं का अश्लील प्रतिनिधित्व (निषेध) अधिनियम, 1986 लागू कर सकता है, जिसमें कारावास की सजा हो सकती है.
पिछले कुछ महीनों में, I&B मंत्री अनुराग ठाकुर ने अक्सर ओटीटी प्लेटफार्मों पर अश्लील और अपमानजनक सामग्री में वृद्धि के बारे में बात की है. उन्होंने पहले कहा था कि ओटीटी प्लेटफॉर्म पर बढ़ती अपमानजनक और अश्लील सामग्री की शिकायतों को लेकर सरकार गंभीर है. अगर इस पर नियमों में कोई बदलाव करने की जरूरत होगी तो मंत्रालय इस पर विचार करेगा…सरकार जरूरी कार्रवाई करने से पीछे नहीं हटेगी.
जुलाई में ओटीटी खिलाड़ियों के प्रतिनिधियों के साथ एक बैठक में ठाकुर ने यह सुनिश्चित करने की उनकी जिम्मेदारी को रेखांकित किया था कि उनके प्लेटफॉर्म अश्लीलता और दुर्व्यवहार का प्रचार न करें.