नितिन नामदेव, रायपुर। इंडिगो फ्लाइट में बम की धमकी देने के मामले में आईबी (इंटेलिजेंस ब्यूरो) के अधिकारी अनिमेष मण्डल को कोर्ट से जमानत मिल गई है। 14 नवम्बर को हुई गिरफ्तारी के बाद, मण्डल पर आरोप था कि उन्होंने फ्लाइट के क्रू मेंबर को बम के बारे में सूचना दी थी, जिससे विमान में खलबली मच गई थी।
बता दें कि विशेष कोर्ट की अनुपस्थिति के कारण पहले जमानत पर सुनवाई नहीं हो रही थी, लेकिन अब शेषन कोर्ट ने जमानत दी है। इस मामले में बचाव पक्ष के वकील फैजल रिजवी ने जानकारी दी कि अदालत ने जमानत का आदेश दिया है, जिससे अब अनिमेष मण्डल को रिहा किया जाएगा।
जानें क्या है पूरा मामला
गौरतलब है कि IB अधिकारी अनिमेष मंडल ने बीते 14 नवंबर को नागपुर से कोलकाता जा रही इंडिगो की फ्लाइट के उड़ान भरने के बाद चालक दल से कथित तौर पर कहा था कि विमान में बम है। जिसके बाद विमान को रायपुर डायवर्ट किया गया, लेकिन लैंडिंग के बाद गहन तलाशी के बाद सूचना निराधार पाई गई। इसके बाद मंडल को रायपुर पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता की धारा 351 (4) (अनाम संचार द्वारा आपराधिक धमकी) और नागरिक उड्डयन सुरक्षा अधिनियम, 1982 के विरुद्ध गैरकानूनी कृत्यों के दमन के प्रावधानों के तहत गिरफ्तार किया था।
अनिमेष मंडल के वकील फैजल रिजवी ने बताया था कि मंडल (44) नागपुर में तैनात आईबी के डिप्टी सुपरिंटेंडेंट रैंक के अधिकारी हैं और वे निर्दोष हैं। वकील रिजवी के अनुसार, मंडल के विमान में चढ़ने के बाद उसे अपने स्रोत से बम के बारे में सूचना मिली थी।
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