भूपेंद्र सिंह चौहान, रायगढ़. नगर में स्थित आईसीआईसी बैंक में 7 साल पूर्व हुए डकैती कांड में रायगढ़ पुलिस ने जिन तीन आरोपियों को पकड़ा था, उन्हें पंचम अपर सत्र न्यायाधीश आदित्य जोशी ने साक्ष्यों के अभाव में बाइज्जत बरी कर दिया.

नगर के ढीमरापुर रोड मोदीनगर कॉम्पलेक्स  स्थित आईसीआईसीआई बैंक में 4 अक्टूबर 2010 को दोपहर 1255 में तीन नकाबपोशओं ने 76 लाख रुपए की डकैती को अंजाम दिया था. इस डकैती में शामिल आरोपियों ने नकाब पहना हुआ था. डकैती कांड में धारा 342, 347, 394, 201 भारतीय दंड विधान और 25/27 आर्म्स एक्ट के तहत प्रकरण पंजीबद्ध किया गया था.

रायगढ़ पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर तीन आरोपी विक्की साहू, सैयद जाफर और सुबोध सिंह को गिरफ्तार कर उनके पास से तीन देसी कट्टा, 50 हजार रुपए नगद और तीन मोटरसाइकिल को झारखंड और बिहार से बरामद किया था.

पूरे प्रकरण में लगभग 7 साल के बाद शनिवार को अदालत ने फैसला सुनाते हुए तीनों आरोपियों को साक्ष्यों को अभाव में बाइज्जत बरी कर दिया है. इस पूरे घटनाक्रम में 32 गवाह थे, इनमें से सभी ने आरोपियों को पहचानने से मना कर दिया. इस प्रकरण में पुलिस ने जिन तीन मोटरसाइकिल की जब्ती की थी, उसके कागजात तक प्रस्तुत नहीं कर पाई. आरोपियों की वकील ऋतु सिंह थीं.

देखिए वीडियो : [embedyt] https://www.youtube.com/watch?v=bNdaV-37i2k[/embedyt]