कुंदन कुमार/पटना: शिक्षा विभाग ने सरकारी स्कूलों में कार्य करने वाले शिक्षकों का बड़े पैमाने में तबादला किया है. राज्य के सरकारी स्कूलों में ट्रांसफर के बाद योगदान नहीं देने वाले शिक्षक अब 1 साल तक ट्रांसफर के लिए आवेदन नहीं कर पाएंगे. इस संबंध में प्राथमिक शिक्षा निदेशक साहिल ने एक आदेश जारी किया है.
योगदान का कागज करेंगे डाउनलोड
इसके तहत ट्रांसफर के बाद शिक्षक की शिक्षा ई कोष से योगदान का कागज डाउनलोड करेंगे. उसे कागज पर हस्ताक्षर करने के बाद नए विद्यालय के प्रधानाध्यापक के प्रति हस्ताक्षर करवाएंगे. अध्ययन अवकाश, मातृत्व अवकाश पर गए शिक्षक उपलब्ध योगदान पर हस्ताक्षर करके स्थापित प्रधानाध्यापक को ईमेल या अन्य माध्यम से भेजेंगे.
1 जुलाई को कर दिया जाएगा रद्द
30 जून तक पोस्टिंग वाले स्कूल में योगदान नहीं करने वाले शिक्षकों का ट्रांसफर 1 जुलाई को रद्द कर दिया जाएगा. आपको बता दें कि इस बार जो भी शिक्षक तबादला को लेकर आवेदन किए थे और उनका तबादला हुआ था, निश्चित तौर पर अगर वह उसे जगह पर योगदान नहीं देंगे, तो 1 साल तक वह ट्रांसफर को लेकर आवेदन नहीं कर सकते हैं. शिक्षा विभाग ने ऐसा आदेश जारी कर दिया है.
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