रायपुर. प्रवेश नीति के विपरीत अथवा अपात्र विद्यार्थियों को 10वीं एवं 12वीं में प्रवेश देने वाले छत्तीसगढ़ बोर्ड के निजी स्कूलों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी. अपात्र विद्यार्थियों का प्रवेश निरस्त किया जाएगा. इसके अलावा संबंधित निजी स्कूलों की मान्यता समाप्ति हेतु प्रस्तावित किया जाएगा. दूसरी ओर, सरकारी स्कूलों के प्राचार्यों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी. इसका संपूर्ण उत्तरदायित्व संस्था प्रमुख का होगा. नए शिक्षा सत्र के लिए इन दिनों स्कूलों में प्रवेश की प्रक्रिया चल रही है. प्राइमरी एवं मिडिल के अलावा हाई एवं हायर सेकेण्डरी स्कूलों में भी 9वीं से 12वीं तक प्रवेश दिए जा रहे हैं. प्रवेश के संबंध में छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल (माशिमं) ने गाइड लाइन जारी की है. मंडल ने कहा है कि गाइड लाइन के अनुसार ही 9वीं से 12वीं कक्षाओं में प्रवेश दिया जाना है. 10वीं एवं 12वीं बोर्ड परीक्षा होने की वजह से दोनों कक्षाओं में प्रवेश के दौरान सावधानियां बरतने सभी प्राचार्यों को निर्देशित किया गया है. मंडल ने कहा है कि प्रवेश नीति के विपरीत अथवा अपात्र विद्यार्थियों को प्रवेश देने पर प्रवेश निरस्त किया जाएगा.


प्रवेश देने किसी को मंडल दफ्तर नहीं भेजेंगे स्कूल
माशिमं ने कहा है कि प्रवेश संबंधी समस्त प्रक्रिया संबंधित संस्था द्वारा पूरी की जाए. किसी भी स्थिति में छात्र-पालक को प्रवेश की अनुमत्ति हेतु माशिमं कार्यालय न भेजा जाए. 10वीं एवं 12वीं में स्थानांतरण प्रकरणों को छोड़कर शेष प्रकरणों में 10 प्रतिशत का अतिरिक्त प्रवेश दिए जाने का प्रावधान है. किसी संस्था में 9वीं में उत्तीर्ण 30 छात्र एवं 10वीं में अनुत्तीर्ण 15 छात्र तथा श्रेणी सुधार के 5 छात्र हैं. इस प्रकार 50 छात्रों का 10 प्रतिशत 5 होता है. ऐसे में प्राचार्य अधिकतम 5 छात्रों को बिना मंडल की अनुमति के अतिरिक्त प्रवेश दे सकते हैं.
10 प्रश से अधिक प्रवेश पर सुविधाएं जुटानी जरूरी
माशिमं की गाइड लाइन के अनुसार यदि संस्था के प्राचार्य 10 प्रतिशत से अधिक प्रवेश देना चाहते हैं, तो आवश्यकतानुसार भवन विस्तार, शिक्षक, स्टॉफ, फर्नीचर की पर्याप्त व्यवस्था करके स्कूल भवन का नक्शा, फोटो अनुविभागीय अधिकारी से अभिप्रमाणित कराकर मंडल कार्यालय को भेजना होगा. यदि असाधारण रूप से अधिक प्रवेश की अनुमति मांगी जाती है, तो मंडल द्वारा जांच के उपरांत ही निर्णय लिया जाएगा. नियम विरुद्ध प्रवेश दिए जाने पर नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी.