PAN Card Apply Process News: अगर आप सोचते हैं कि 18 साल की उम्र के बाद ही PAN Card बनवाया जा सकता है तो आप गलत हैं. Income Tax Department के नियमों के मुताबिक ITR फाइल करने की कोई लिमिट नहीं है. अगर कोई नाबालिग 15,000 रुपये प्रति माह से अधिक कमाता है तो वह ITR फाइल कर सकता है.

गौरतलब है कि Income Tax भरने के लिए PAN Card की जरूरत होती है. इसी वजह से Income Tax Department द्वारा PAN Card के लिए कोई उम्र तय नहीं की गई है. इससे साफ है कि नाबालिग भी पैन कार्ड (PAN Card) के लिए आवेदन कर सकते हैं.

PAN Card की आवश्यकता कब होती है ?

  1. जब माता-पिता बच्चे (PAN Card) के नाम पर निवेश कर रहे हों.
  2. बच्चे को निवेश के लिए (PAN Card) नामांकित करना होगा.
  3. बच्चे के नाम से बैंक खाता (PAN Card) खुलवाना है.
  4. बच्चे को खुद कमाना चाहिए.

माता-पिता को करना होगा आवेदन

नाबालिग का पैन कार्ड बनवाने के लिए माता-पिता को आवेदन करना होगा. आईटीआर फाइल करने की जिम्मेदारी भी माता-पिता की होती है. नाबालिग के नाम से जारी पैन कार्ड में फोटो और सिग्नेचर नहीं होता है. इसे सर्टिफिकेट के तौर पर इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है. जब बच्चा 18 साल का हो जाता है, तब पैन कार्ड अपडेट के लिए आवेदन करना होता है.

बच्चों का पैन कार्ड कैसे बनवाएं ?
सबसे पहले एनएसडीएल की वेबसाइट पर जाएं. फॉर्म 49ए भरने के लिए निर्देश पढ़ें. सही कैटेगरी चुनकर सारी जानकारी भरें. अब नाबालिग का आयु प्रमाण पत्र और अन्य जरूरी दस्तावेज अपलोड करें. फीस जमा (PAN Card) करने के बाद फॉर्म सबमिट कर दें. आपको एक रसीद नंबर मिलेगा. इसका इस्तेमाल कर आप स्टेटस जान सकते हैं.

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