दिल्ली. उच्चतम न्यायालय उत्तर प्रदेश के मथुरा जिले में कृष्ण जन्मभूमि के पास कथित रूप से बने अवैध निर्माण को हटाने के लिए इसे ध्वस्त करने के अभियान से संबंधित याचिका पर सोमवार को सुनवाई करेगा. शीर्ष अदालत की वेबसाइट पर अपलोड की गई सोमवार की वाद सूची के अनुसार याचिका पर न्यायमूर्ति अनिरुद्ध बोस, न्यायमूर्ति संजय कुमार और न्यायमूर्ति एसवीएन भट्टी की पीठ सुनवाई करेगी. यह मामला कृष्ण जन्मभूमि के पास की बस्तियां गिराए जाने से संबंधित है.
10 दिन के लिए लगी थी रोक
उच्चतम न्यायालय ने इस मामले में 16 अगस्त को सुनवाई के दौरान रेलवे अधिकारियों के ध्वस्तीकरण अभियान पर 10 दिन के लिए रोक लगा दी थी. यह अभियान कथित रूप से अवैध निर्माण को हटाने के लिए चलाया गया था. न्यायालय याचिकाकर्ता याकूब शाह की याचिका पर केंद्र और अन्य को नोटिस जारी कर जवाब मांगा.
इसके बाद यह मामला 25 अगस्त को फिर शीर्ष अदालत में पहुंचा, लेकिन न्यायालय ने अंतरिम आदेश में उल्लिखित अवधि का का विस्तार करने से इनकार कर दिया. याचिकाकर्ता के वकील ने 16 अगस्त को शीर्ष अदालत को बताया था कि 100 घरों पर बुलडोजर चलाया गया है. उन्होंने कहा कि यह कवायद उस दिन की गई जब उत्तर प्रदेश की अदालतें बंद थीं.