शब्बीर अहमद,भोपाल। मध्यप्रदेश में बिना परमिशन बने बिल्डिंग के अवैध हिस्से को वैध करने की तारीख बढ़ा दी गई है. 30 जून तक अवैध हिस्से को कंपाउंडिंग शुल्क देकर वैध कराया जा सकता है. सरकार कंपाउंडिंग शुल्क में 20% तक की छूट दे रही है. कंपाउंडिंग के बदले सरकार को अब तक 144 करोड़ रुपए का रेवेन्यू मिला है. कंपाउंडिंग शुल्क वसूलने में इंदौर नंबर-1 है. पहले कंपाउंडिंग में छूट की समय सीमा 28 फरवरी थी. इसे बढ़ाकर 30 जून कर दिया गया है.
ऐसे करें आवेदन
जो लोग अब तक अपने निर्माण के अवैध हिस्से को वैध नहीं करा सके हैं. ऐसे लोगों को संबंधित नगर निगम, नगरपालिका या नगर परिषद में आवेदन करना होगा. निर्धारित FAR या MOS से अधिक निर्माण होने पर तय गाइडलाइन की 5% राशि चुकाकर 10% निर्माण वैध होगा. वहीं, 10 से 20% तक 7.5% और 20 से 30% निर्माण वैध कराने के लिए 10% राशि कलेक्टर गाइडलाइन के हिसाब से चुकानी होगी. इस राशि में सरकार 20% की छूट दे रही है.
इन्हें छूट नहीं मिलेगी
- अगर आग बुझाने के लिए पर्याप्त जगह नहीं है, तो उस हिस्से को वैध नहीं किया जाएगा. यानी इसमें कंपाउंडिंग नहीं होगी.
- यदि पर्यटन महत्व की दृष्टि से भवन संवेदनशील श्रेणी में आता है, तो कंपाउंडिंग नहीं होगी.
- नाले या नाले के बीच में अवैध हिस्सा. यदि भवन 30 मीटर या नदी तट से इतनी अतिरिक्त दूरी के भीतर है, तो भी अवैध हिस्सा मान्य नहीं होगा.
- निर्माण सरकारी जमीन पर किया जा रहा है. इस अतिक्रमण को हटाने के लिए कार्रवाई की जाएगी.
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