रवि गोयल,जांजगीर चांपा। जिले के उत्कृष्ट विद्यालय सक्ती में नौकरी दिलाने के नाम पर दलाल अभ्यर्थियों से एक-एक लाख रुपए लेकर 110% नौकरी दिलाने का दावा कर रहा है. ऑडियो में कॉल करने वाला खुद को डीईओ कार्यालय का ही कर्मचारी बता रहा है. शातिर दलाल लोगों को भरोसा में लेने के लिए पूरी रकम पहले नहीं मांग रहा, बल्कि 20 से 25 हजार रुपए पहले मांग कर बाकी के 80 हजार रुपए काम होने के बाद देने का दावा कर रहा है. इस दौरान वह पूरी प्रक्रिया कराने और बाइ पोस्ट लेटर भेजने की बात भी कह रहा है.

अभ्यर्थियों को यह भी बता रहा है कि यह तो इंडिया का सिस्टम ही है. दोनों वायरल ऑडियो में एक आवाज जिला शिक्षा अधिकारी कार्यलय सक्ती में पदस्थ अधिकारी राकेश अग्रवाल की है. वही दूसरा वायरल ऑडियो में अपना नाम सचिन पिंगवा बता रहा है. लेकिन इस वायरल ऑडियो की पुष्टि लल्लूराम डॉट कॉम नहीं करता. शैक्षणिक जिला सक्ती और जांजगीर में इन दिनों उत्कृष्ट विद्यालय में विभिन्न पदों पर भर्ती की प्रक्रिया चल रही है. सक्ती में 19 जनवरी तक विभिन्न पदों के लिए दावा आपत्ति मंगाई गई. 23 जनवरी को टॉप टेन सूची जारी करते हुए एनआईसी के माध्यम से वेबसाइट में सूची अपलोड कर दी गई. 3 फरवरी को यहां के लिए इंटरव्यू प्रस्तावित है.

इसी बीच रविवार 24 जनवरी से अलग-अलग ऑडियो मोबाइल में वायरल होने लगा है. जिसमें अलग-अलग व्यक्ति द्वारा अभ्यर्थियों को फोन लगाकर सक्ती में सहायक ग्रेड 2 और 3 सहित शिक्षकों के पदों पर भी नौकरी लगाने का दावा किया जा रहा है. वही ऑडियो वायरल होने के बाद जिस कर्मचारी का आवाज है, उसी अधिकारी ने सक्ती थाने में जाकर शिकायत दर्ज कराया है.

जानकारी के अनुसार कलेक्टर यशवंत कुमार ने स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट विद्यालय सक्ती के विभिन्न पदों पर चल रही भर्ती में भ्रष्टाचार और अवैध वसूली की गंभीर शिकायत मिलने और वायरल आडियो में सांख्यिकी अन्वेषक राकेश अग्रवाल द्वारा अभ्यर्थी से नियुक्ति के लिए धनराशि की मांग की जाने के कारण उन्हें तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है.

वायरल ऑडियो में राकेश अग्रवाल की भूमिका प्रथम दृष्टया अत्यंत ही संदेहास्पद प्रतीत हो रही है, जो कि शासकीय सेवक के कदाचरण की श्रेणी में आती है. राकेश अग्रवाल का यह कृत्य छत्तीसगढ़ सिविल सेवा आचरण नियम -1965 के प्रावधानों के सर्वथा प्रतिकूल है. कलेक्टर यशवंत कुमार ने उक्त गंभीर शिकायत मिलने के कारण राकेश अग्रवाल को छत्तीसगढ़ सिविल सेवा वर्गीकरण नियंत्रण और अपील 1966 के नियम 9 के अनुक्रम में तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है. निलंबन अवधि में उनका मुख्यालय कार्यालय कलेक्टर (स्थापना शाखा) जांजगीर-चांपा रहेगा. निलंबन अवधि में उन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता होगी.

इस मामले में सक्ती एसडीओपी शोभराज अग्रवाल ने बताया कि जिला शिक्षा अधिकारी सक्ती कार्यालय से सक्ती थाने में शिकायत दर्ज कराई गई है. जिसमें भर्ती के नाम पर अवैध वसूली करने वाले के खिलाफ जांच एवं कार्रवाई के लिए शिकायत दिया गया है. जिस पर जांच कराई जा रही है.

वायरल ऑडियो को लेकर जब राकेश अग्रवाल से बात की गई, तो उनका कहना था कि उनके खिलाफ कोई साजिश की जा रही है. यह ऑडियो जो वायरल हो रहा है, यह बहुत पुराना है.