रायपुर. छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में कोरोना वायरस के चलते अब केवल अर्जेन्ट मामलों की ही सुनवाई होगी. हाईकोर्ट ने हाईकोर्ट पक्षकारों को रिटन में जवाब पेश करने की छूट दी है. साथ ही जिला न्यायालय में होने वाले क्रिमिनल ट्रॉयल को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिये सुनवाई करने के निर्देश दिया है.

अनावश्यक रूप से लोगों और पक्षकारों को हाईकोर्ट आने मनाही की है. इसके अलावा हाईकोर्ट समेत जिला न्ययालयों में साफ-सफाई का विशेष ध्यान रखने का निर्देश दिया है. हाईकोर्ट ने अधिवक्ताओं को अपने पक्षकारों को अनिवार्य रूप से जानकारी देने के निर्देश दिए हैं.