दिलशाद अहमद, सूरजपुर। लल्लूराम डॉट कॉम की खबर का एक बार फिर से असर हुआ है। हमने गुरुवार को स्कूली बच्चों को जानलेवा तरीके से बालू से भरे मिनी हाइवा में ले जाने की खबर प्रमुखता से प्रकाशित की थी। जिसपर आरटीओ विभाग ने कार्रवाई करते हुए वाहन मालिक पर लगभग 22 हजार रुपये की चालानी कार्रवाई की और वाहन को जब्त किया गया। सिसके साथ ही वाहन मालिक को सख्त निर्देश दिया गया भविष्य में नियमों की अनदेखी न करें।


दरअसल, सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे एक वीडियो में देखा गया था कि एनएच-43 के अम्बिकापुर-सूरजपुर मार्ग पर एक बालू लोड मिनी हाइवा वाहन तेज़ रफ्तार में दौड़ रही थी। चौंकाने वाली बात यह थी कि वाहन के छत और पीछे की ओर चार से पांच स्कूली बच्चे बैठे थे, जो किसी भी बड़े हादसे को न्योता देने जैसा था। बच्चे स्कूल यूनिफॉर्म में थे और उनके बैग भी ट्रक में रखे हुए नज़र आ रहे थे।
इस मामले को लल्लूराम डॉट कॉम ने प्रमुखता से उठाया था, जिसके बाद सूरजपुर आरटीओ के निर्देश पर अम्बिकापुर आरटीओ विभाग हरकत में आया और वाहन मालिक के खिलाफ कार्रवाई की।
परिवहन उड़नदस्ता कार्यालय, अम्बिकापुर से मिली जानकारी के अनुसार, वीडियो में दिख रहा वाहन क्रमांक CG15EB0698, जो कि प्रिया दुबे (पत्नी विपिन दुबे), निवासी विश्रामपुर के नाम पर पंजीकृत है, उसे 10 जुलाई को जब्त कर लिया गया। वाहन को मनोज कुशवाहा, कन्या परिसर विश्रामपुर के पास सुरक्षार्थ रखा गया।
वाहन मालिक को नोटिस जारी कर 11 जुलाई को परिवहन कार्यालय में उपस्थित होने का निर्देश दिया गया। वाहन मालिक द्वारा स्वयं उपस्थित होकर मोटरयान अधिनियम 1988 और केन्द्रीय मोटरयान नियम 1989 के तहत विभिन्न धाराओं (66/192, 184, 194(2), 115/190(2)) में कुल 10,000 रुपये शमन शुल्क जमा कराया गया।
इसके अतिरिक्त छत्तीसगढ़ मोटरयान कर नियम 1991 के तहत वाहन पर 12,424 रुपये का बकाया टैक्स भी ऑनलाइन जमा कराया गया। कुल मिलाकर लगभग 22,424 रुपये की चालानी कार्रवाई की गई। कार्यवाही के बाद वाहन मालिक को सख्त चेतावनी दी गई कि भविष्य में नियमों का उल्लंघन न करें। कार्रवाई पूर्ण होने के बाद वाहन स्वामी को वाहन सौंप दिया गया।
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