वीरेन्द्र गहवई, बिलासपुर। ग्राहक सेवा से जुड़े दो मामलों में जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग ने एक अहम फैसला सुनाते हुए सिर्फ तीन रुपये ज्यादा लेने पर रिलायंस स्मार्ट बाजार (Reliance Smart Bazaar) को तीन हजार रुपये ग्राहक को देने कहा है। वहीं आईसीआईसीआई बैंक (ICICI Bank) को ग्राहक के 20 हजार रुपये लौटाने और मानसिक क्षति और वाद व्यय के रूप में 10 हजार रुपये अतिरिक्त चुकाने का भी आदेश दिया है।

आयोग ने रिलायंस स्मार्ट को आदेश दिया कि ग्राहक से 3 रुपये अधिक वसूलने पर कंपनी को रकम लौटानी होगी और साथ ही हर्जाने की राशि 2 हजार और 1 हजार वाद खर्च भी चुकाना होगा। 21 वर्षीय जायरा अमीना ने रिलायंस स्मार्ट बाजार से 235 रुपये कीमत वाली चाय पत्ती खरीदी थी। बिलिंग के समय उनसे 238 रुपये वसूले गए। जब ग्राहक ने इसकी शिकायत की तो कोई कार्रवाई नहीं हुई। इसके बाद पीड़ित ने उपभोक्ता फोरम का दरवाजा खटखटाया। सुनवाई के बाद फोरम ने माना कि यह अनुचित व्यापार व्यवहार और सेवा में कमी का मामला है। आदेश में कंपनी को निर्देशित किया गया है कि वह 3 रुपये अतिरिक्त वसूली को 45 दिन के भीतर ग्राहक को लौटाए। साथ ही मानसिक पीड़ा और वाद खर्च मिलाकर कुल 3 हजार रुपये का मुआवजा अदा करे।

ICICI बैंक की लापरवाही से ग्राहक को आर्थिक नुकसान

दूसरे मामले में खमतराई निवासी चंचल कुमार पात्रा के आईसीआईसीआई बैंक अकाउंट से 27 जुलाई 2018 को ऑनलाइन धोखाधड़ी के जरिए 20 हजार रुपये निकाल लिए गए थे। ग्राहक ने तत्काल इसकी शिकायत बैंक से की, लेकिन बैंक ने समय रहते खाते को फ्रीज नहीं किया। ग्राहक की शिकायत सुनने के बाद उपभोक्ता फोरम ने माना कि बैंक ने अपनी सेवाओं में गंभीर लापरवाही की है। आदेश में कहा गया कि बैंक 45 दिन के भीतर 20 हजार रुपये लौटाए और मानसिक क्षति एवं वाद खर्च के रूप में 10 हजार रुपये अतिरिक्त अदा करे।

उपभोक्ता फोरम अध्यक्ष आनंद कुमार सिंघल, सदस्य पूर्णिमा सिंह, आलोक कुमार पाण्डेय ने अपने आदेश में साफ कहा कि बैंक की लापरवाही से ग्राहक को आर्थिक और मानसिक क्षति हुई है, इसलिए नुकसान की भरपाई बैंक को करनी होगी।