भोपाल। प्रमोशन में आरक्षण मामले में सुप्रीम कोर्ट में आज अहम सुनवाई है। मामले में आज कोर्ट का बड़ा फैसला आ सकता है। मामले में सुनवाई नहीं होने से कई कर्मचारी और अधिकारी बगैर प्रमोशन के ही रिटायर हो गए। सुप्रीम कोर्ट के 2018 के आदेशों के तहत मौजूदा वरिष्ठता सूची के आधार पर पदोन्नति दी जा रही है।

आपको बता दें मध्‍य प्रदेश में साल 2016 से अधिकारियों-कर्मचारियों की पदोन्नतियों पर रोक लगी है। पदोन्नति के लिए सरकार ने मंत्री समूह बनाया है। प्रदेश में अधिकारियों-कर्मचारियों को पदोन्नति के अवसर उपलब्ध कराने की रणनीति बनाने के लिए सरकार ने मंत्री समूह का गठन किया है। कर्मचारियों को किस तरह पदोन्नति दी जा सकती है, इसके विकल्पों पर विचार करके मंत्री समूह सरकार को अपनी अनुशंसा देगा। सरकार ने हाईकोर्ट जबलपुर के पदोन्नति नियम 2002 को निरस्त किए जाने के निर्णय को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है।

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