सदफ हामिद, भोपाल। सरकारी पदों पर प्रमोशन में आरक्षण (Reservation in Promotion) के मामले में सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) में आज यानि 28 जनवरी को अहम सुनवाई होने वाली है. 6 साल बाद सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) आज अपना फैसला सुना सकता है. मध्यप्रदेश में अप्रैल 2016 से प्रमोशन पर रोक लगी है. प्रदेश में 6 साल से सरकारी कर्मचारियों के प्रमोशन नहीं हुए हैं.
मध्यप्रदेश में पदोन्नति नियम 2002 के तहत कर्मचारियों के प्रमोशन होते थे. 2016 में हाईकोर्ट (High Court) ने इसपर बैकलॉग के खाली पदों को कैरिफारवर्ड करने और रोस्टर संबंधी प्रावधान को संविधान के विरुद्ध मानते हुए आरक्षण के नियम को खारिज कर दिया था. इसके खिलाफ राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) में याचिका दायर की थी. आज की सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) का अंतिम फैसला आने की संभावना है.
कल प्रमोशन को लेकर मंत्री समूह की बैठक हुई थी. वहीं प्रमोशन में आरक्षण के मामले पर गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा (Home Minister Narottam Mishra) ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का जो भी फैसला होगा, वो ही मान्य होगा. 2 फरवरी को एक बार फिर मंत्री समूह की अगली बैठक होगी, तब आगे की रणनीति की तैयार जाएगी. कल भी मंत्री समूह ने प्रमोशन को लेकर बैठक की थी.
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