वीरेंद्र गहवई, बिलासपुर। 58 फीसदी आरक्षण निरस्त करने के मामले में सुप्रीम कोर्ट में आज महत्वपूर्ण सुनवाई है. सामाजिक कार्यकर्ता बीके मनीष की हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती देते हुए दायर की गई याचिका पर अर्जेंट हियरिंग के तहत सुनवाई होगी.

प्रदेश में 58% आरक्षण काे निरस्त करने के हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में दी चुनौती गई है, मामले में आज सुनवाई होगी. सामाजिक कार्यकर्ता बीके मनीष ने हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ स्पेशल लीव पिटीशन (SlP) दायर की है. आज सीजेआई यू यू ललित तत्काल सुनवाई के संबंध में आदेश पारित कर सकते हैं.

बता दें कि याचिकाकर्ता बीके मनीष ने छत्तीसगढ़ राज्य लोक सेवा आयोग द्वारा राज्य सिविल सेवा के सफल अभ्यर्थियों की सूची 30 सितंबर को जारी होने की संभावना के मद्देनजर अर्जेंट हियरिंग के लिए आवेदन किया है. इसके साथ ही राज्य सरकार भी सुप्रीम कोर्ट में अपील की तैयारी में है. राज्य सरकार ने तीन सीनियर वकीलों कपिल सिब्बल,मुकुल रोहतगी और अभिषेक मनु सिंघवी का पैनल भी तय कर लिया है.

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