नवांशहर। पंजाब राज्य में 14 दिसम्बर को होने वाले जिला परिषद और पंचायत समिति चुनावों के मद्देनजर जिला मैजिस्ट्रेट अंकुरजीत सिंह ने इंडियन सिविल प्रोटेक्शन कोड के तहत नया आदेश जारी किया है।

इस आदेश के अनुसार हथियार लाइसैंस होल्डर्स को अपने साथ हथियार लेकर चलने पर रोक लगा दी गई है। जिला मैजिस्ट्रेट द्वारा जारी आदेशों के अनुसार, जिला परिषद और पंचायत समिति के चुनाव शांतिपूर्वक कराने और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए, लाइसेंस होल्डर्स को अपने हथियार साथ लेकर चलने पर रोक लगा दी गई है। अब कोई भी अपने साथ हथियार लेकर नहीं चलेगा।

इन पर नहीं होगा आदेश लागू

आपको बता दें कि यह आदेश कुछ लोगों के लिए मान्य नहीं होगा। इसमें आदेश सेना के जवानों, पैरामिलिट्री फोर्स, पुलिस के जवानों और धार्मिक रीति-रिवाजों के कारण हथियार रखने के अधिकार वाले लोगों, बैंकों और बैंकों में गार्ड के तौर पर काम करने वाले कर्मचारियों या जिन्हें भारत सरकार या पंजाब सरकार द्वारा सुरक्षा कवर दिया गया है, उन पर लागू नहीं होगा। यह आदेश चुनाव प्रक्रिया पूरी होने तक लागू रहेगा।