रायपुर। कोरोना के बढ़ते संक्रमण को रोकने के लिए सरकार द्वारा उठाए जा रहे ऐहतियातन कदम के बीच श्रम विभाग ने बड़ा कदम उठाया है. श्रम विभाग ने कर्मचारियों आदि को वेतन,अवकाश एवं अन्य आवश्यक सुविधाएँ प्रदान करने को लेकर आदेश जारी किया है. श्रम विभाग के इस आदेश के दायरे में विभिन्न कंपनियां, कारखानों और प्रतिष्ठानों के अलावा मीडिया संस्थान भी दायरे में आएंगे.
श्रम विभाग ने आदेश दिया है कि कोरोना के बढ़ते संक्रमण की वजह से संस्थान अपने कर्मचारियों/श्रमिकों की सुविधाओं के अनुसार उनसे काम लेंगे. आवश्यक होने पर संस्थानों को उनके आवास पर काम कराने की व्यवस्था करें. अगर कोई कर्मचारियों इस बीमारी से पीड़ित है तो उसे संवैतनिक अवकाश और तमाम आवश्यक सुविधाएं देने का भी निर्देश दिया है. इसके साथ ही श्रम विभाग ने आदेश दिया है कि कर्मचारी या उसके परिवार का कोई भी सदस्य इस बीमारी की चपेट में आता है तो उसका भी इलाज संस्थान को कराना पड़ेगा.