रायपुर. आज रमन कैबिनेट की बैठक में रमन सरकार ने महत्वपूर्ण फैसला लिया है. छत्तीसगढ़ पुलिस कार्यपालिक (अराजपत्रित) सेवा भर्ती नियम 2006 में संशोधन कर 2018 की चयन परीक्षा में आयु सीमा में 3 वर्ष की छूट देने का निर्णय लिया गया है. आवेदकों की न्यूनतम ऊंचाई और सीने की चौड़ाई के मापदंड में भी छूट दी गई हैं. साथ ही हथियारों के साथ आत्मसमर्पण करने वाले नक्सलियों के लिए अनुग्रह राशि बढ़ाई गई है. 84 एमएम रॉकेट लांचर के लिए 5 लाख रुपए दिए जाएंगे. टीएआर के लिए 3 लाख रुपए, इंसास रायफल के लिए डेढ़ लाख, एक्स 95 असाल्ट राइफल के लिए 1 लाख दिए जाएंगे.
छत्तीसगढ़ पुलिस कार्यपालिका सेवा भर्ती 2008 के नियम के अनुसार सूबेदार उपनिरीक्षक प्लाटून कमांडर के पद पर नियुक्त के लिए निर्धारित अधिकतम आयु सीमा को शिथिल करते हुए चयन परीक्षा वर्ष 2018 के लिए आयु सीमा में 3 वर्ष की छूट कर दी गई है. इन पदों पर नियुक्ति में अनुसूचित जनजाति वर्ग के पुरुष आवेदकों के लिए न्यूनतम ऊंचाई 63 सेंटीमीटर औऱ सीना बिना फुलाए 78 सेंटीमीटर और फूलाने पर 83 सेंटीमीटर निर्धारित करने का निर्णय लिया गया है.
इस मंत्री परिषद की बैठक में यह भी फैसला लिया गया है कि हथियारों के साथ आत्मसमर्पण करने वाले नक्सलियों को उनके विभिन्न स्तरों पर अनुग्रह राशि देने के पूर्व के प्रावधानों में शामिल हथियारों के अलावा निम्नानुसार शास्त्रों के लिए अनुग्रह राशि तय की गई है. जिसमें राज्य शासन द्वारा 16 नवंबर 2015 को जारी आदेश में नक्सल पीड़ित व्यक्तियों और आत्मसमर्पित नक्सलियों के पुनर्वास के लिए विस्तृत प्रावधान किए गए हैं. जिनमें एक प्रधान यह भी है कि आत्मा समर्पित नक्सलियों ने यदि शास्त्रों के साथ समर्पण किया है तो उसे समर्पित शास्त्रों के बदले मुआवजे के रूप में शासन द्वारा अनुग्रह राशि स्वीकृत की जाएगी.
जिसमें एलएमजी के लिए 4:30 लाख रुपए, एके-47 के लिए 3 लाख, एसएलआर राइफल के लिए डेढ़ लाख रुपए, थ्री नॉट थ्री राइफल के लिए 75 हजार, 12 बोर बंदूक के लिए 30 हजार, 2 इंच मोर्टार के लिए ढाई लाख रुए, सिंगल शॉट गन के लिए 30 हजार, कार्बाइन के लिए 20 हजार, रिवाल्वर के लिए 20 हजार, लाइसेंस के लिए 5 हजार, रिमोट डिवाइस के लिए 3 हजार, आईआईडी के लिए 3 हजार, विस्फोटक पदार्थ के लिए 1 हजार, के साथ सभी प्रकार के लिए नियम का प्रावधान रखा गया है.