सुप्रिया पांडे,रायपुर। छत्तीसगढ़ में जैसे-जैसे कोरोना से स्थिति सामान्य होते जा रही है, वैसे-वैसे छूट का दायरा भी बढ़ता जा रहा है. अब राज्य सरकार ने कंटेनमेंट जोन के बाहर सामाजिक, अकादमी, खेल, मनोरंजन, सांस्कृतिक, धार्मिक, राजनीतिक और अन्य कार्यक्रम आयोजन में कुछ नियमों के तहत छूट दे दी है. इस संबंंध में राज्य सरकार ने मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) निर्धारित करते हुए आदेश जारी किया है. जारी आदेश में कहा गया है कि लोगों को मास्क, हैंडसेनेटाइजर और सोशल डिस्टेसिंग का पालन करना आनिवार्य होगा.

इसके अलावा सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि कंटेनमेंट एरिया में कोई भी कार्यक्रम नहीं किए जाएंगे. यदि कार्यक्रम खुले जगह पर होगा, तो व्यक्ति के आगे-पीछे अगल-बगल में सोशल डिस्टनसिंग अनिवार्य होगा. 6 फिट की दूरी पर मार्कर बनाकर बैठने की व्यवस्था की जाएगी. एंट्री एग्जिट पॉइंट पर टच फ्री सेनिटाइजर रखना अनिवार्य होगा. प्रत्येक व्यक्ति को मास्क पहनना, सोशल डिस्टनसिंग का पालन करना अनिवार्य होगा. थर्मल स्क्रीनिंग भी जरूरी है. यदि खुले मैदान में गतिविधियों का संचालन होगा, तो दो व्यक्तियों के बीच 6 फ़ीट की दूरी जरूरी होगी.

यदि बंद जगह पर गतिविधियों का संचालन किया जाता है, तो अधिकतम 200 व्यक्तियों के शामिल होने की अनुमति दी जा सकेगी. 50 प्रतिशत व्यक्तियों को ही हॉल में बैठने की अनुमति होगी. व्यक्ति के आगे-पीछे अगल-बगल में सोशल डिस्टनसिंग अनिवार्य, 6 फिट की दूरी पर मार्कर बनाकर बैठने की व्यवस्था, बंद स्थल में एसी चलाने का तापमान 24-30 डिग्री अनिवार्य, कार्यक्रम में कोरोना लक्षण रहित व्यक्ति भाग ले सकेंगे. कार्यक्रम में आने वाले व्यक्ति में यदि कोरोना के दिखते हैं लक्षण तो कार्यक्रम स्थल में उन्हें प्रवेश नहीं दिया जाएगा.

पढ़िए आदेश-