रायपुर। अब प्रदेश भर में मोटरयान परमिट के लिए एक नया आदेश जारी किया गया है. पहले हर संभाग के आयुक्त को क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार नियुक्त था और परमिट के लिए मिलने वाले आवेदनों पर सुनवाई करते थे. विभाग ने परमिट का संभागीय आयुक्त से अधिकार ख़त्म कर दिया गया है, अब परमिट देने का अधिकार सिर्फ़ परिवहन आयुक्त के पास ही होगा. इसके साथ ही राज्य परिवहन आयुक्त को सुनवाई के लिए अधिकृत किया गया है.

जारी आदेश के अनुसार पूर्व में जारी अधिसूचना के तहत सभी संभागायुक्त को क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार बनाया गया था. वे भी संभाग के सभी क्षेत्रीय व अतिरिक्त क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय में प्राप्त होने वाले परमिट के आवेदनों पर सुनवाई कर परमिट जारी करते थे. शासन ने पुराने आदेश को शिथिल कर अब नया आदेश जारी किया है और परिवहन आयुक्त को परमिट जारी करने के लिए अधिकृत किया है. सरकार ने इसके लिए नोटिफ़िकेशन जारी कर दिया है. साथ ही सभी संभागीय आयुक्त को नोटिस जारी कर सभी परमिट के मामले परिवहन आयुक्त को भेजने कह दिया गया है.

दरअसल क्रमांक एफ 5-05/आठ-परि./2019 – मोटरयान अधिनियम, 1988 (1988 का 59) की धारा 68 की उप-धारा (1) सहपठित उप-धारा (2) के द्वितीय परंतक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए और इस विभाग की पूर्व में जारी अधिसूचना कमांक एफ 5-12/आठ-परि/2017 (पाटी दिनांक 26 अक्टूबर, 2017 को अधिकमित करते हुए राज्य सरकार उक्त अधिनियम द्वारा या उसके अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग एवं कृत्यों का निर्वहन करने के लिए एकल क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार का गठन किया है. परिवहन आयुक्त ने पूरे छत्तीसगढ़ क्षेत्र के लिए एकल क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार नियुक्त करती है. यह राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगा.