जौनपुर. मोटर एक्सीडेंट क्लेम ट्रिब्यूनल (MACT) के न्यायाधीश मनोज कुमार अग्रवाल ने पंवारा थाना क्षेत्र के दारापुर में एक ट्रक दुर्घटना में सब इंस्पेक्टर साहबजान की मौत के मामले में आदेश दिया है. उन्होंने ट्रक की बीमा कंपनी द न्यू इंडिया कंपनी को उत्तरदाई ठहराते हुए आदेश दिया कि याचीगण को मय ब्याज 94 लाख रुपये क्षतिपूर्ति 2 महीने के भीतर अदा करें. दुर्घटना की रिपोर्ट मृतक के बेटे कलामुद्दीन ने पंवारा थाने में दर्ज कराई थी. पुलिस ने पंचनामा, पोस्टमार्टम कराने के बाद मामले की विवेचना की और ट्रक चालक के खिलाफ आरोपपत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया था.
बलिया के रहने वाले कलामुद्दीन और उनके तीन भाइयों शहाबुद्दीन, निजामुद्दीन, एतशाम ने दुर्घटना करने वाली ट्रक के मालिक, ड्राइवर और द न्यू इंडिया बीमा कंपनी के खिलाफ न्यायाधिकरण में अधिवक्ता हिमांशु श्रीवास्तव और सूर्यमणि पांडेय के माध्यम से याचिका दाखिल की थी. जिसके मुताबिक 2 नवंबर 2019 को पंवारा थाने में तैनात उनके पिता सब इंस्पेक्टर साहबजान (उम्र 59 वर्ष) दो पहिया वाहन से सतहरिया जा रहे थे. इसी बीच करीब 11:30 बजे दिन जब वह ग्राम दारापुर के पास पहुंचे तभी पीछे से तेज रफ्तार से आ रही ट्रक ने उनके वाहन में जोरदार टक्कर मार दी. इस दुर्घटना में उनकी मौत हो गई.
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अधिवक्ता हिमांशु श्रीवास्तव और सूर्यमणि पांडेय ने याची और गवाहों के बयान दर्ज कराए. मृतक का वेतन साबित किया. न्यायाधीश ने गवाहों के बयान और साक्ष्यों का परिशीलन करने के बाद पाया कि दुर्घटना ट्रक चालक की उपेक्षा और लापरवाही के कारण घटित हुई. जिससे सब इंस्पेक्टर की मौत हो गई. न्यायाधिकरण ने ट्रक की बीमा कंपनी को उत्तरदाई ठहराते हुए आदेश दिया कि याचीगण को दो महीने के भीतर मय ब्याज 94 लाख रुपये क्षतिपूर्ति अदा करें.
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