नई दिल्ली . आने वाले समय में दिल्ली में आपराधिक मामलों में गवाही देने के लिए गवाह को अदालत जाने की आवश्यकता नहीं होगी. वह पुलिस थाने में बनाए जा रहे दफ्तर में बैठकर गवाही दे सकेंगे. इसके लिए दिल्ली के सभी थानों और वरिष्ठ अधिकारियों के कार्यालय में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग रूम तैयार किए जा रहे हैं. यहां आम गवाह के साथ पुलिसकर्मी भी सामान्य मामलों में गवाही दे सकेंगे.
किसी भी आपराधिक मामले में फिलहाल गवाही के लिए गवाह को अदालत जाना पड़ता है. इसमें समय-धन की बर्बादी होती है इस दौरान गवाह पर हमला होने के मामले भी सामने आए हैं. नया कानून आने के बाद इस व्यवस्था में बड़ा बदलाव किया जा रहा है. इसके तहत अधिकांश गवाहों को गवाही के लिए अदालत जाना अनिवार्य नहीं होगा. थाने से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिये जुड़कर अदालत के समक्ष अपनी गवाही दे सकता है. इसे लेकर पुलिस मुख्यालय की तरफ से सभी संयुक्त आयुक्त, अतिरिक्त आयुक्त, जिला उपायुक्त एवं विभिन्न यूनिट के डीसीपी को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग रूम बनाने के लिए जगह चिह्नित करने के निर्देश दिए गए हैं.
पुलिस मुख्यालय की तरफ से यहां पूरी व्यवस्था की जाएगी, जिससे गवाह अदालत के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जुड़ सके. यहां 65 इंच की TV स्क्रीन, स्पीकर, माइक, जूम कैमरा, टेबल एवं कुर्सी आदि व्यवस्था की जाएगी.
पुलिसकर्मी को भी फायदा
सूत्रों ने बताया कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से न केवल आपराधिक मामलों के गवाह बल्कि पुलिसकर्मी भी अपनी गवाही दे सकेंगे. सामान्य मामलों में ड्यूटी ऑफिसर, मालखाना प्रभारी एवं जांच में शामिल पुलिसकर्मियों को भी गवाही के लिए अदालत जाना पड़ता है. पुलिसकर्मियों को भी नई व्यवस्था लागू होने पर फायदा होगा.
दिल्ली में इन स्थानों पर कॉन्फ्रेंसिंग रूम बनेंगे
● राजधानी के सभी पुलिस थाने
● सभी एसीपी कार्यालय
● पुलिस जिला मुख्यालय
● पुलिस की यूनिट के मुख्यालय
● पुलिस मुख्यालय
● पुलिस प्रशिक्षण केंद्र मुख्यालय
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