चित्रकूट. प्रेमिका और उसके 4 बच्चों की हत्या करने वाले आरोपी हत्यारे प्रेमी और उसकी पत्नी को सजा सुनाई है. जिसमें प्रेमी को फांसी और पत्नी को उम्रकैद की सजा सुनाई गई है. दोनों पर 1 लाख 10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है. सत्र न्यायालय में एडीजे-1 अनुराग कुरील की कोर्ट ने फैसला सुनाया.
फैसला सुनाते हुए जज ने कहा कि ये अपराध रेयर ऑफ रेयरेस्ट है. यह जघन्य अपराध की श्रेणी में आता है. छोटे-छोटे बच्चों की इस प्रकार से हत्या अमानवीयता की पराकाष्ठा है. ऐसे जघन्य अपराध के लिए मौत से कम सजा नहीं हो सकती है. आरोपी की पत्नी को महिला मानते हुए उसे उम्रकैद की सजा सुनाई जा रही है.
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बता दें कि ये हत्याकांड करीब 8 साल पुराना है. राजापुर थाना क्षेत्र के अमान गांव में अप्रैल 2017 में गांव के तालाब के पास 3 बोरियां मिली थी. जिसमें एक महिला और 4 बच्चों की लाश थी. सबके गले रेते हुए थे. शवों की पहचान गुजरात में रहने वाली बिहार मूल की लालमुनि और उसके 4 बच्चों गीता, संगीता, गौरी और किशन के रूप में हुई थी.
जांच में सामने आया कि लालमुनि का चित्रकूट के सिकरी अमान गांव के निवासी अवधेश यादव के साथ प्रेम प्रसंग था. दोनों की मुलाकात गुजरात के भुज में हुई थी. यहीं पर अवधेश प्राइवेट नौकरी करता था. अवैध संबंधों के चलते अवधेश उसे अपने गांव ले आया. लेकिन उसकी पत्नी कुसुम देवी ने इस पर आपत्ति जताई. कुछ दिन साथ रखने के बाद अवधेश को भी लालमुनि बोझ लगने लगी. उसने रिश्ता तोड़ना चाहा, पर लालमुनि ने इससे इनकार कर दिया. जिसके बाद अवधेश ने अपनी पत्नी के साथ मिलकर इस जघन्य वारदात को अंजाम दिया.
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