अजयारविंद नामदेव, शहडोल। मध्य प्रदेश के शहडोल जिले के जैतपुर थाना क्षेत्र से तीन तलाक का एक गंभीर और संवेदनशील मामला सामने आया है। थाना जैतपुर पुलिस ने मुस्लिम महिला (विवाह पर अधिकार संरक्षण) अधिनियम 2019 के तहत आरोपी पति के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर विवेचना प्रारंभ कर दी है।

पुलिस को दी गई शिकायत में पीड़िता ने बताया कि उसका विवाह दिनांक 5 नवंबर 2022 को मो. सलील पिता मुस्तकीम निवासी ग्राम केशवाही के साथ हुआ था। विवाह के कुछ समय बाद ही पति द्वारा उसके साथ मानसिक और शारीरिक प्रताड़ना शुरू कर दी गई, जिसके चलते उसे मायके भेज दिया गया। पीड़िता ने भरण-पोषण के लिए न्यायालय जैतपुर में भी प्रकरण प्रस्तुत किया है, जिसकी सुनवाई वर्तमान में जारी है। पीड़िता के अनुसार 23 दिसंबर  को उसके पिता अपनी बेटी के भविष्य को लेकर रहम और समझौते की गुहार लगाने दामाद के पास पहुंचे थे। इस दौरान पीड़िता का भाई भी मौजूद था। 

बातचीत के दौरान आरोपी मो. सलील इतना नाराज हो गया कि उसने अपने ससुर के सामने ही पत्नी को तीन बार तलाक–तलाक–तलाक कहकर तलाक दे दिया। परिजनों और उपस्थित लोगों ने आरोपी को समझाने का प्रयास किया, लेकिन उसने अपनी बात दोहराते हुए तलाक देने की जिद पर अड़ा रहा। 

घटना के समय वहां मौजूद अन्य व्यक्तियों ने भी इस कृत्य की पुष्टि की है। पीड़िता की शिकायत के आधार पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मुस्लिम महिला (विवाह पर अधिकार संरक्षण) अधिनियम 2019 के अंतर्गत संज्ञेय अपराध मानते हुए थाना जैतपुर में मामला पंजीबद्ध किया है। यह मामला न केवल कानून के उल्लंघन का है, बल्कि सामाजिक रूप से भी एक गंभीर चेतावनी माना जा रहा है कि तीन तलाक जैसे कृत्य अब दंडनीय अपराध हैं। थाना जैतपुर पुलिस का कहना है कि मामले की गंभीरता को देखते हुए सभी पहलुओं की जांच की जा रही है। पीड़िता के बयान, गवाहों के कथन और अन्य साक्ष्यों के आधार पर आगे की वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। 

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