रिपोर्ट- संदीप परिहार
बिलासपुर। भ्रष्टाचार के मामले में न्यायालय ने एक बड़ा फैसला सुनाया है। न्यायालय ने नारायणपुर के एडिशनल कलेक्टर संतोष देवांगन को 7 साल की कैद और डेढ़ लाख रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। वहीं मामले के एक अन्य आरोपी को बरी कर दिया है।
बिलासपुर एसडीएम रहते हुए संतोष देवांगन ने 18 जून 2009 को कॉलोनाइजर चितपाल सिंह वालिया पर छत्तीसगढ़ पंचायत राज अधिनियम की धारा 6 (घ) (छ) और कॉलोनाइजर नियम 1999 के तहत डेढ़ लाख रुपए अर्थदंड लगाया था।
कुछ दिन बाद देवांगन ने पद का दुरुपयोग कर पुराने आदेश को पलटकर नया आदेश जारी कर दिया था। इसकी शिकायत मिलने पर एंटी करप्शन ब्यूरो ने जांच के बाद संयुक्त कलेक्टर देवांगन के खिलाफ अपराध पंजीबद्ध किया था।