बिलासपुर। छत्तीसगढ़ में महापौर को अप्रत्यक्ष प्रणाली से चुने जाने को लेकर हाईकोर्ट में लगी याचिका पर आज सुनवाई हुई. शासन की ओर से हाईकोर्ट में जवाब पेश किया गया है. वहीं याचिकाकर्ता की ओर से जवाब पेश करने के लिए समय मांगा गया है. इसलिए मामले की अगली सुनवाई एक हफ्ते बाद होगी. चीफ जस्टिस रामचंद्र मेनन की डीविजन बेंच में मामले की सुनवाई हुई. दरअसल पहले हाईकोर्ट ने शासन को नोटिस जारी करते हुए जवाब मांगा था.

जनता कांग्रेस के विधायक धर्मजीत सिंह समेत अन्य लोगों ने हाईकोर्ट में महापौर के अप्रत्यक्ष प्रणाली से चुनाव के खिलाफ याचिका लगाई थी. याचिका में कहा गया था कि अप्रत्यक्ष प्रणाली से चुनाव में पार्षदों के खरीद फरोख्त हो सकता है.

बता दें कि छत्तीसगढ़ में नगरीय निकाय चुनावों में नगर निगमों में महापौर और नगर पालिकाओं में अध्यक्ष का चुनाव प्रत्यक्ष प्रणाली से सरकार ने बंद कर दिया है. अब पार्षद ही महापौर व अध्यक्ष चुनेंगे. आपको ये भी बता दें कि छग में नगरीय निकाय के लिए  21 दिसंबर को चुनाव होगा और 24 दिसंबर को नतीजे आएंगे.