संतोष गुप्ता,जशपुर. जिले के बहुचर्चित तपेश्वर राम सुसाइड मामले में मृतक की पत्नी दीप्ती प्रजापति को जिला सत्र न्यायालय ने बरी कर दिया है. मामला जिला एवं सत्र न्यायालय में चल रहा था. न्यायाधीश रजनीश श्रीवास्तव ने मृतिका की पत्नी को क्लीन चीट दे दी है.

दरअसल यह मामला 1 जनवरी 2018 का है. जब मृतक तपेश्वर राम अपने किराए के मकान दरबारी टोली जशपुर में आत्महत्या कर लिया और सुसाइड नोट लिखकर पूरा दोष अपनी धर्मपत्नी दीप्ती प्रजापति के ऊपर लगाया था. जिसके बाद पुलिस ने मर्ग कायम कर धारा 174 जाप्ता फौजदारी की जांच शुरू की थी. मृतक पिछले कई साल से अपनी पत्नी के खिलाफ सबूत जुटाता रहा और सभी सबूत को अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को बताया करता था और जिस दिन उसने आत्महत्या की उस दिन मरने से पहले लाइव फेसबुक में भी अपना वीडियो वायरल किया था. सुसाइड नोट लिखा जिसमें अपनी पत्नी को पूरा दोषी बताते हुए फांसी लगा लिया था.

सुसाइड नोट

यही नहीं फांसी की तैयारी कर अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को फोन करके व्हाट्सअप करके अपनी पत्नी के द्वारा मुझे मारने हेतु उत्प्रेरित करने का आरोप लगाया था. घटना के वक्त उसकी पत्नी नारायणपुर में ड्यूटी पर थी. जांच के उपरांत पुलिस ने पत्नी को दोषी पाया था और धारा 306 भा. द.स. के तहत मुकदमा दर्जकर मृतक की पत्नी दीप्ती प्रजापति को गिरफ्तार कर न्यायालय में चालान पेश किया था.

अधिवक्ता जयनारायण प्रसाद

इस मुकदमे की पैरवी क्रिमनल मामले के अधिवक्ता जयनारायण प्रसाद के द्वारा किया गया और अभियोजन प्रमाणित नहीं हो पाने के कारण सत्र न्यायालय के द्वारा 306 के आरोपी दीप्ती प्रजापति को दोष मुक्त कर दिया है.