देहरादून. प्रदेश में अब नगर निकायों के अन्तर्गत सड़कों और सार्वजनिक स्थानों के नाम परिवर्तन किए जाने के लिए शासन की अनुमति लेनी होगी. इस संबंध में अपर सचिव शहरी विकास गौरव कुमार की ओर से सभी नगर आयुक्तों, नगर पालिका परिषद/नगर पंचायत के अधिशासी अधिकारियों को प्रेषित पत्र जारी किया गया है.

इस पत्र में स्पष्ट किया गया है कि कुछ निकायों की ओर से शासन की अनुमति प्राप्त किये बिना सड़कों और सार्वजनिक स्थानों के नाम परिवर्तित किए जा रहे हैं. अब स्थानीय निकायों की ओर से सडकों और सार्वजनिक स्थानों के नाम बदलने सम्बन्धी प्रस्तावों पर शासन की अनुमति लेना होगा.

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पत्र में साफ कहा गया है कि शासन की अनुमति के बाद ही नाम परिवर्तन की कार्रवाई की प्रक्रिया सुनिश्चित की जाए. बिना शासन की अनुमति के नाम नहीं बदला जा सकता है. इसके लिए अनुमति जरूरी होगी.