Income Tax PAN Card News: पैन कार्ड धारकों के लिए एक बड़ी खबर है. आयकर विभाग ने एक बार फिर ट्वीट कर पैन कार्ड धारकों को अलर्ट किया है. विभाग ने बताया है कि 31 मार्च 2023 तक पैन कार्ड को आधार से लिंक कर लेना चाहिए, नहीं तो 1 अप्रैल 2023 को पैन कार्ड निष्क्रिय कर दिया जाएगा.
पैन कार्ड एक ऐसा दस्तावेज है, जिसके बिना आयकर विभाग का कोई काम नहीं होता है. आयकर विभाग इसी नंबर से लोगों की वित्तीय जानकारी दर्ज करता है. ऐसे में आपको तुरंत अपना पैन कार्ड लिंक करवा लेना चाहिए.
आयकर विभाग ने किया ट्वीट
आयकर विभाग ने एक बार फिर पैन कार्ड को आधार से लिंक करने के लिए ट्वीट किया है. इसमें कहा गया है कि आयकर अधिनियम 1961 के अनुसार, सभी पैन कार्ड धारकों के लिए यह अनिवार्य है कि वे 31 मार्च, 2023 तक अपने पैन नंबर को आधार से लिंक करा लें.
आधार को पैन से क्यों जोड़ा जा रहा है?
पैन कार्ड का इस्तेमाल वित्तीय लेनदेन का रिकॉर्ड रखने के लिए किया जाता है. इस नंबर से सरकार लोगों के इनकम टैक्स की जानकारी रखती है. वित्तीय लेन-देन का रिकॉर्ड आयकर विभाग रखता है, जो पूरी तरह से इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम के तहत होता है. देश के किसी भी व्यक्ति या कंपनी की जानकारी एक ही पैन नंबर से दर्ज की जाती है.
ऐसे में सरकार के नियमों के मुताबिक एक ही पैन कार्ड जारी किया जा सकता है, लेकिन पहले के जमाने में अगर कोई दो या दो से ज्यादा पैन कार्ड बनवा लेता था तो उसे आसानी से पकड़ा नहीं जा सकता था, लेकिन आधार कार्ड से लिंक होने के बाद अब ये काम नहीं किया जा सकता है. ऐसे में अगर कोई दो पैन कार्ड रखता है तो वह अपने आप डिएक्टिवेट हो जाएगा. वैसे भी दो पैन नंबर रखना गैरकानूनी है.
पैन कार्ड को आधार से कैसे लिंक करें?
अगर आप घर बैठे पैन कार्ड को आधार से लिंक करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको इनकम टैक्स की ई-फाइलिंग वेबसाइट पर जाना होगा. यहां एक फॉर्म खुलेगा, जिसमें आपको अपना पैन कार्ड और आधार नंबर डालना होगा. उसके बाद आधार कार्ड के डाटा के अनुसार जानकारी जैसे अपना नाम, जन्म तिथि दर्ज करनी होगी.
अगर आपके आधार कार्ड पर सिर्फ जन्मतिथि लिखी है तो आप वहां के बॉक्स में सही का निशान लगा दें. इसके बाद वेरिफाई करने के लिए कैप्चा कोड डालें. अब आपको “लिंक आधार” लिखा हुआ दिखाई देगा. वहां क्लिक करें. इस तरह आधार और पैन कार्ड को लिंक किया जा सकता है.
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