आयकर विभाग ने एयरलाइन कंपनी इंडिगो (IndiGo) की पैरेन्ट कंपनी इंटरग्लोब एविएशन लिमिटेड पर 944.20 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है. इनकम टैक्स की इस कार्रवाई को कंपनी ने गलत और बेबुनियाद ठहराया है. कंपनी ने कहा कि इनकम टैक्स के इस फैसले को चुनौती देंगे. इंडिगो ने कहा कि इस फैसले का उनके वित्तीय कामकाज पर कोई महत्वपूर्ण असर नहीं होगा.

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रविवार को इंडिगो की मूल कंपनी इंटरग्लोब एविएशन लिमिटेड ने कहा कि उसे आकलन वर्ष 2021-22 के लिए आयकर विभाग से 944.20 करोड़ रुपये जुर्माना भरने का आदेश मिला है. एयरलाइन कंपनी ने जुर्माने के आदेश को गलत बताया है और कहा कि वह इसे कानूनी चुनौती देंगे.

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इंडिगो ने बीएसई फाइलिंग में कहा कि इनकम टैक्स अथॉरिटी ने यह आदेश इस गलतफहमी में दिया है कि कंपनी ने इनकम टैक्स कमिश्नर (अपील्स) के सामने सेक्शन 143(3) के तहत असेसमेंट ऑर्डर के खिलाफ जो अपील की थी, उसे खारिज कर दिया गया है। जबकि असल में वह अपील अभी भी विचाराधीन है.

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कंपनी का कहना है कि यह आदेश गलत और बेबुनियाद है. इंडिगो का मानना है कि इससे उनके वित्तीय कामकाज या दूसरी गतिविधियों पर कोई खास असर नहीं पड़ेगा. कंपनी ने यह भी कहा, ‘कंपनी का दृढ़ता से मानना है कि इनकम टैक्स अथॉरिटी की ओर से पारित आदेश कानून के अनुसार नहीं है और यह गलत और बेबुनियाद है. कंपनी इसका विरोध करेगी और उक्त आदेश को कोर्ट में चुनौती देगी. इसका कंपनी के वित्तीय, संचालन या अन्य गतिविधियों पर कोई महत्वपूर्ण प्रभाव नहीं पड़ता है.’

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वहीं, इनकम टैक्स से नोटिस मिलने के बाद इंडिगो के शेयर 0.32 प्रतिशत गिरकर 5,113 रुपये पर बंद हुए. मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, हाल के कारोबार में एयरलाइन के शेयर में मजबूती देखी गई है और साल-दर-साल आधार पर इसमें करीब 11.36 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है.

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