Income Tax Refund: आयकर विभाग के मुताबिक, आईटीआर दाखिल करने की आखिरी तारीख 31 जुलाई तक देशभर में 6 करोड़ से ज्यादा लोगों ने वित्त वर्ष 2022-23 के लिए अपना इनकम टैक्स रिफंड दाखिल किया. इनमें से कई ऐसे आयकरदाता हैं, जिन्हें आयकर विभाग से रिफंड भी लेना है.

दरअसल, जो लोग अपनी आय से अधिक पैसा सरकार के पास टैक्स के रूप में जमा करते हैं, उन्हें आईटीआर दाखिल करने के बाद आयकर विभाग से पैसा वापस मिल जाता है.

अगर आपके साथ ऐसा हुआ है तो आपको आयकर विभाग से आपका पैसा वापस यानी रिफंड मिल जाएगा. कई बार देखा गया है कि लोगों को आईटीआर रिफंड मिलने में देरी का सामना करना पड़ता है. अगर आप भी रिफंड का इंतजार कर रहे हैं तो आपके लिए जरूरी खबर है.

दरअसल, टैक्सपेयर्स को टैक्स रिफंड जमा करने के बाद उसका ऑनलाइन सत्यापन भी कराना होता है. आईटीआर सत्यापित होने के बाद ही आयकर विभाग आगे की कार्रवाई शुरू करता है और जिनका रिटर्न यानी रिफंड होता है विभाग उनके खाते में पैसा ट्रांसफर कर देता है.

कई बार आईटीआर भरने में गलती होने पर भी रिफंड मिलने में देरी होती है. इसलिए आयकरदाताओं को बैंक डिटेल्स, पैन कार्ड, मोबाइल नंबर समेत सभी डेटा दोबारा जांच लेना चाहिए.

अगर आप भी इन बातों का ध्यान रखेंगे तो आपके खाते में भी इनकम टैक्स रिफंड का पैसा जल्दी और बिना किसी रुकावट के आ सकता है.

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