Income Tax Return File: इस बार आयकर रिटर्न (आईटीआर) दाखिल करने की अंतिम तिथि 31 जुलाई है. अगर आपने अभी तक आईटीआर दाखिल नहीं किया है तो जल्द से जल्द दाखिल कर दें. वहीं अगर आप पहली बार आईटीआर दाखिल करने जा रहे हैं तो आपको बहुत सावधान रहने की जरूरत है. अगर कोई जानकारी छूट गई या गलत भरी गई तो परेशानी हो सकती है. इसलिए रिटर्न दाखिल करने से पहले कई बातें जान लेना जरूरी है.
1. कुल आय पता होनी चाहिए
सबसे पहले आपको अपनी कुल आय पता होनी चाहिए. अगर आप कहीं नौकरी करते हैं या व्यापार करते हैं तो सालाना आय को जोड़ लें. साथ ही अगर आप नौकरी के साथ-साथ व्यापार भी करते हैं तो पूरी सालाना आय को जोड़ लें. इतना ही नहीं अगर किसी प्रॉपर्टी से कोई आय है तो उसे भी कुल आय में शामिल कर लें.
2. दोनों टैक्स सिस्टम के बारे में जानें
फिलहाल आईटीआर दाखिल करने के लिए दो तरह के टैक्स सिस्टम हैं. पहला- पुराना सिस्टम और दूसरा- नया सिस्टम. आपको इन दोनों सिस्टम के बारे में पता होना चाहिए. दोनों के फायदे और नुकसान के बारे में जानकारी होनी चाहिए. दोनों सिस्टम के बारे में अधिक जानकारी के लिए इनकम टैक्स की वेबसाइट incometax.gov.in पर जाएं.
3. आपको ITR फॉर्म के बारे में पता होना चाहिए
ITR फाइल करने के लिए 7 तरह के फॉर्म होते हैं. आपको इन सभी फॉर्म के बारे में पता होना चाहिए. साथ ही, आपको यह भी पता होना चाहिए कि आपकी आय जिस सोर्स से है, उसमें कौन सा फॉर्म भरा जाएगा. उदाहरण के लिए, अगर आपकी आय सिर्फ नौकरी से है, तो आपके लिए फॉर्म 1 यानी सहज फॉर्म ही काफी है.
4. दस्तावेजों के बारे में जानें
रिटर्न फाइल करते समय आपको कई तरह की जानकारी देनी होती है. इसलिए रिटर्न फाइल करने से पहले उन दस्तावेजों को इकट्ठा कर लें, जिनके आधार पर आप जानकारी दे सकें. अगर आप नौकरीपेशा हैं, तो ITR फाइल करने के लिए ये दस्तावेज जरूरी हैं:
पैन, आधार, फॉर्म 16, अपने सभी बैंक अकाउंट का अपडेटेड स्टेटमेंट या पासबुक 31 मार्च 2024 तक तैयार रखें. हर बैंक अकाउंट में चेक करें कि साल में कितना बैंक ब्याज दिया गया है. यह साल में चार बार दिया जाता है. सभी का टोटल करें.
अगर आपके पास एफडी है तो बैंक या पोस्ट ऑफिस में जाकर उस पर मिलने वाले ब्याज का पता लगाएं. इन दोनों तरह के ब्याज को आपको इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में रिटर्न फॉर्म में दिखाना होगा.
अगर आपने कहीं निवेश किया है और पुरानी व्यवस्था के मुताबिक रिटर्न दाखिल करना चाहते हैं तो उसमें निवेश की गई रकम का सबूत रखें ताकि आपको इनकम टैक्स में छूट मिल सके. अगर आपने होम लोन लिया है तो लोन/ब्याज सर्टिफिकेट तैयार रखें (यह आपको लोन देने वाली संस्था से मिलेगा).
5. फॉर्म 26AS और AIS की समीक्षा
आप जो भी खर्च करते हैं, उसकी सारी जानकारी सरकार के पास होती है. दरअसल, आपके पैन से जुड़े किसी भी लेन-देन की सारी जानकारी AIS में होती है. साथ ही 26AS में TDS जैसी जानकारी भी होती है. इन सारी जानकारियों का फॉर्म 16 से मिलान करना न भूलें. आप इनकम टैक्स की आधिकारिक वेबसाइट से फॉर्म 26AS और AIS दोनों डाउनलोड कर सकते हैं.
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