रायपुर. प्रदेश के पेंशनरों को महंगाई राहत की पुनरीक्षित दरें देने का आदेश वित्त विभाग छग शासन ने जारी किया है. आदेश में राज्य शासन के पेंशनरों या परिवार पेंशनरों को मूल पेंशन या परिवार पेंशन पर एक मई 2022 से 22 प्रतिशत (सातवें वेतनमान में) एवं 174 प्रतिशत (छठवें वेतनमान में) की दर से महंगाई राहत स्वीकृत की गई है.

राज्य शासन द्वारा अब निर्णय लिया गया है कि राज्य के पेंशनर या परिवार पेंशनरों को नए दर से महंगाई राहत स्वीकृत की जाए. वृद्ध पेंशनरों को देय अतिरिक्त पेंशन पर भी महंगाई राहत देय होगी. शासन के सभी विभागाध्यक्ष, संभागायुक्त और सभी कलेक्टरों को यह आदेश जारी किया गया है.


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