मनीषा त्रिपाठी, भोपाल। रेल सुरक्षा बल द्वारा बिना उचित कारण चेन पुलिंग करने वालों के विरुद्ध अभियान चलाया गया। भोपाल रेल मंडल द्वारा 813 व्यक्तियों के खिलाफ बिना कराण चेन पुलिंग की कार्रवाई की गई। सभी से जुर्माना वसूल कर कानूनी कार्रवाई की गई। महाप्रबंधक शोभना बंदोपाध्याय के मार्गदर्शन एवं प्रमुख मुख्य सुरक्षा आयुक्त के नेतृत्व में रेल सुरक्षा बल (आरपीएफ) जबलपुर, कोटा एवं भोपाल मंडल द्वारा तीनों मण्डलों के अलग-अलग स्टेशनों पर बिना उचित कारण चेन पुलिंग करने वाले व्यक्तियों/ यात्रियों पर कार्रवाई के निर्देश दिए गए।आरपीएफ द्वारा एक जनवरी 2024 से 30 अप्रैल 2024 तक पमरे के प्रमुख स्टेशनों पर कार्रवाई करते हुए अभियान के तहत चेकिंग की गई। इस तरह अलार्म चेन पुलिंग चेकिंग में 2330 व्यक्तियों/रेल यात्रियों को अवैध रूप से चेन पुलिंग करते हुए पकड़ा गया। सभी के विरूद्ध रेल अधिनियम की धारा 141 के तहत प्रकरण दर्ज कर, उन्हें रेलवे न्यायालय में पेश कर कानूनी कार्रवाई की गई।
पिछले चार महीनों में मंडल वाइस कार्रवाई
भोपाल मंडल:- आरपीएफ द्वारा जनवरी से अप्रैल 2024 तक 813 अभियोजित व्यक्तियों के विरुद्ध प्रकरण दर्ज कर रेल अधिनियम के अंतर्गत कार्यवाही की गई। कोटा मंडल :- आरपीएफ द्वारा जनवरी से अप्रैल 2024 तक 365 अभियोजित व्यक्तियों के विरुद्ध प्रकरण दर्ज कर रेल अधिनियम के अंतर्गत कार्यवाही की गई। जबलपुर मंडल :- आरपीएफ द्वारा जनवरी से अप्रैल 2024 तक 1152 अभियोजित व्यक्तियों के विरुद्ध प्रकरण दर्ज कर रेल अधिनियम के अंतर्गत कार्यवाही की गई।
अभियान आगे भी जारी रहेगा
चेन पुलिंग की घटना से यात्रियों एवं परिजनों को परेशानियों का सामना करना पड़ता है। अनावश्यक रूप से यात्री गाडी में चेन पुलिंग करने पर चेन खीचने वालो के विरूद्व रेल अधिनियम की धारा 141 के तहत कानूनी कार्रवाई की जाती है। जिसके अनुसार न्यायालय में पेश होने पर 1000/-रुपये का जुर्माना या 06 माह तक के कारावास से दण्डित किया जा सकता है। रेल सुरक्षा बल द्वारा यह अभियान आगे भी लगातार जारी रहेगा।
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