हेमंत शर्मा, इंदौर। मध्य प्रदेश से एक बड़ी खबर सामने आई है। इंदौर से कांग्रेस के लोकसभा प्रत्याशी रहे अक्षय कांति बम की अग्रिम जमानत निरस्त कर दी गई है। 17 साल पुराने मामले में धारा 307 बढ़ाई गई थी। इसे लेकर अक्षय ने जिला कोर्ट में अग्रिम जमानत याचिका लगाई थी।

दरअसल, इंदौर से कांग्रेस के लोकसभा प्रत्याशी रहे अक्षय कांति बम ने बीजेपी का दामन थाम लिया था। जिसके बाद से लगातार अक्षय बम की मुश्किल बढ़ती हुई नजर आ रही है। इंदौर जिला कोर्ट नंबर 30 में मजिस्ट्रेट मनोज शर्मा ने अक्षय बम की तरफ से लगाई गई अग्रिम जमानत याचिका को खारिज कर दिया है।

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मामला 17 साल पुराना है, जिसमें खजराना थाने पर अक्षय कांति बम के खिलाफ मारपीट, जान से मारने की कोशिश, फायरिंग करने का मामला सामने आया था। इसके बाद से लगातार मामले की सुनवाई इंदौर जिला कोर्ट में चल रही थी। इंदौर जिला कोर्ट में धारा बढ़ाने के बाद अक्षय बम की तरफ से अग्रिम जमानत याचिका प्रस्तुत की गई थी, जो जिला कोर्ट से खारिज हो गई है। हालांकि अब जिला कोर्ट से याचिका खारिज होने के बाद अक्षय हाईकोर्ट में अग्रिम जमानत याचिका दायर कर सकते हैं।

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