हेमंत शर्मा, इंदौर। इंदौर में लव जिहाद फंडिंग केस में पार्षद पद से निष्कासित अनवर कादरी को लेकर सियासी घमासान शुरू हो गया है। कांग्रेस ने कहा कि अभी दोष साबित नहीं हुए है। हिंदू मुसलमान करने के लिए पार्षदी समाप्त की गई। वहीं कांग्रेस ने कहा कि इस मामले को लेकर कोर्ट जाएंगे।

कांग्रेस शहर अध्यक्ष और नगर निगम में नेता प्रतिपक्ष चिंटू चौकसे ने कहा कि अनवर कादरी का केस विचाराधीन है और दोष साबित नहीं हुए। वहीं उन्होंने भारतीय जनता पार्टी पर जमकर निशाना भी साधा हैं। चिंटू चौकसे ने कहा कि हिंदू मुसलमान करने के लिए अनवर की पार्षदी समाप्त की गई है। बीजेपी ताकत का दुरुपयोग कर रही है।

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सम्मेलन में लाया गया था विशेष प्रस्ताव

दरअसल, नगर निगम के परिषद सम्मेलन में इंदौर संभागायुक्त डॉ. सुदाम खाड़े ने वार्ड क्रमांक 58 के पार्षद अनवर कादरी की पार्षदी खत्म कर दी थी। सोमवार को पार्षद पद से हटाने का आदेश जारी किया गया। साथ ही उन्होंने धारा-23 के अंतर्गत पांच साल के लिए अयोग्य भी घोषित किया है। संभागायुक्त डॉ. खाड़े ने यह कार्रवाई मध्यप्रदेश नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 की धारा 19(1)(अ) के तहत की गई। महापौर पुष्यमित्र भार्गव ने संभागायुक्त से पार्षद अनवर कादरी को हटाये जाने की मांग की थी।

लव जिहाद के लिए फंडिंग का आरोप

गौरतलब है कि अनवर कादरी पर लव जिहाद को बढ़ावा देने के लिये एक सम्प्रदाय विशेष के युवकों को पैसा (फंडिग) करना और युवकों को प्रेरित करने का भी आरोप है। अनवर की इस शर्मनाक घटना से शहर में बड़ा बुरा प्रभाव पड़ा और इस घटना को लेकर नागरिकों में आक्रोश दिखा। नागरिकों ने इस घटना को लेकर शहर में प्रदर्शन भी किया था। जिसमें बताया गया कि अनवर कादरी के इस कृत्य ने शहर में सदभावना को ठेस पहुंचाई और साम्प्रदायिक वातावरण भी बिगड़ा।

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23 मामले है दर्ज

इस घटना को लेकर शहर के नागरिकों ने अनवर कादरी के खिलाफ पुलिस थाने में एफआईआर भी दर्ज कराई। इससे पूर्व भी पार्षद अनवर कादरी पर जिले के विभिन्न थानों में आपराधिक व गंभीर धाराओं में 23 प्रकरण दर्ज हैं। इनके खिलाफ विभिन्न धाराएं जैसे- धारा-323, 506, 392, 324, 25 आर्म्स एक्ट, 302, 307, 452, 341, 427, 64, 64(2)(एम), धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम सहित कई अन्य आपराधिक धाराओं में गंभीर प्रकरण पंजीबद्ध हैं। उपरोक्त धाराओं के अलावा भी पार्षद अनवर कादरी पर अनेक धाराओं में प्रकरण पंजीबद्ध किये गये है।

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