इंदौर। मध्य प्रदेश से एक बड़ी खबर सामने आई है। इंदौर 3 विधानसभा के पूर्व विधायक अश्विन जोशी को कोर्ट से बरी कर दिया गया है। अदालत ने 18 साल पुराने मामले में मजिस्ट्रेट विजय डांगी ने यह फैसला सुनाया है। इस मामले में कुल चार आरोपी थे। इनमें से एक फरार है।
दरअसल, यह पूरा मामला साल 2006 का है। पूर्व पार्षद मुन्ना अंसारी को किसी ने सुयश हॉस्पिटल के यहां गोली मार दी थी। घटना में अश्विन जोशी, इलियास, मुन्ना शर्मा, एक अज्ञात पर गोली चलाने का आरोप लगा था। मुन्ना अंसारी का कहना था कि उन्हें अश्विन जोशी और इलियास ने गोली मारी थी।
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शुक्रवार को इस मामले में विशेष न्यायाधीश विजय दांगी ने सभी बिंदुओं को देखते हुए पूर्व विधायक अश्विन जोशी को बरी कर दिया है। बचाव पक्ष के करीब 10 गवाह थे। एक कोर्ट विटनेस था। अभियोजन के लगभग 15 गवाह थे। मुन्ना अंसारी और उसका भतीजा गुलरेज हो-स्टाइल नहीं हुआ, बाकी सभी होस्टाइल हो गए।
अदालत ने करीब 60 पेज के जजमेंट में हथियार और गोली जब्त नहीं होने को आधार बनाया है। आपको बता दें कि इस मामले में मुख्य बहस वरिष्ठ एडवोकेट एसके व्यास ने की थी। केस एडवोकेट अरविंद खोखले और दीपक पटेल ने चलाया था।
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