चंकी बाजपेयी, इंदौर। इंदौर में महिला बाल विकास परियोजना के अधिकारी की मौत के मामले में कोर्ट का फैसला सामने आया है। कोर्ट ने बीमा कंपनी को आदेश जारी कर करीब एक करोड़ की राहत राशि देने की बात कही है। 14 दिसंबर 2018 को हादसे में रणजीत सिंह नामक अधिकारी की मौत हुई थी।

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अधिवक्ता राजेश खंडेलवाल ने बताया कि, 14 दिसंबर 2018 को स्कॉर्पियो वाहन में सवार होकर महिला बाल विकास विभाग के परियोजना अधिकारी रणजीत सिंह की सड़क दुर्घटना में मौत हो गई थी। यह हादसा निजी बस कंपनी संचालक की बस की टक्कर से हुआ था। इसके बाद पूरा मामले में कोर्ट में प्रकरण चलाया गया। जिसमें बात निकाल कर सामने आई की भोपाल से इंदौर की ओर बस आ रही थी तभी यह हादसा हुआ था।

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जांच पड़ताल की गई तो पता चला कि बस का परमिट नहीं था और वह रूट पर संचालित हो रही थी। जिसे लेकर अनियमितताओं को देखते हुए कोर्ट द्वारा बीमा कंपनी को कहा गया है की करीब एक करोड़ की राशि पीड़ित पक्ष को दी जाए। वहीं इस राशि में ब्याज भी शामिल किया गया है।

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