हेमंत शर्मा, इंदौर। मध्य प्रदेश के इंदौर में लंबित वेतन भुगतान के मामले में जिला शिक्षा अधिकारी मंगलेश व्यास को न्यायालयीन आदेशों का पालन न करने के कारण निलंबित कर दिया गया है। सहायक शिक्षक ने 2018 में उच्च न्यायालय खंडपीठ इंदौर में वेतन भुगतान के लिए याचिका दायर की थी। 

2020 में कोर्ट ने 4 सप्ताह में भुगतान का निर्देश दिया था आदेश 

अदालत ने फरवरी 2020 में आदेश जारी कर 4 सप्ताह में भुगतान का निर्देश दिया था। आदेश का पालन न होने पर याचिकाकर्ता ने अवमानना याचिका दायर की। विभाग ने इस पर पुनरीक्षण याचिका दाखिल की, जिस पर 12 अक्टूबर 2023 को अदालत ने स्पष्ट निर्देश दिए कि जिला शिक्षा अधिकारी 6 सप्ताह के भीतर वेतन का भुगतान करें। लेकिन भुगतान न होने के बाद मध्य प्रदेश शासन स्कूली शिक्षा विभाग के उप सचिव मंजूषा विक्रांत राय निलंबित कर दिया।

लापरवाही और निलंबन

अदालत के निर्देश के बावजूद मंगलेश व्यास ने बिना विधिक सलाह या वरिष्ठ अधिकारियों से मार्गदर्शन लिए 8 जुलाई 2024 को अपने स्तर पर मामले का निपटारा कर दिया।  इस लापरवाही को मध्य प्रदेश सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1965 के तहत कदाचरण मानते हुए, मंगलेश व्यास को मध्य प्रदेश सिविल सेवा नियम, 1966 के तहत तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है।निलंबन अवधि में उनका मुख्यालय संभागीय संयुक्त संचालक, लोक शिक्षण संभाग, इंदौर रहेगा।

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