चंकी बाजपेयी, इंदौर। मध्य प्रदेश की इंदौर हाईकोर्ट ने स्वास्थ्य विभाग के 5 अफसरों के खिलाफ वारंट जारी किया गया है। दरअसल कोर्ट के आदेश की अवमानना करने पर मध्य प्रदेश सरकार के पांच अफसर मुश्किल में फंस गए हैं। उच्च न्यायालय ने इन सभी के खिलाफ जमानती वारंट जारी किया है। मामला एक कर्मचारी के वेतनमान से जुड़ा हुआ है। 

‘साहब हमारे पति जिंदा हैं…’, कलेक्टर के पास पहुंची महिलाएं, जानें क्यों देने लगी पति के होने का सबूत?

दरअसल इंदौर के एक कर्मचारी के वेतन के पक्ष में हाईकोर्ट ने अप्रैल 2024 में फैसला दिया था। इसके बाद भी सरकार ने उसे यह लाभ नहीं दिया। इसी के खिलाफ कर्मचारी ने अवमानना की याचिका लगाई थी, जिस पर हाईकोर्ट ने पांच अफसरों के खिलाफ जमानती वारंट जारी किया है। कर्मचारी पार्थन पिल्लई जो इंदौर में स्वास्थ्य विभाग में कार्यरत हैं।  उन्हें वेतनमान नहीं मिला था। जिसके बाद  उन्होंने अफसरों को इस संबंध में बताया, लेकिन कुछ नहीं हुआ। इसके बाद उन्होंने हाईकोर्ट की शरण ली। 

कोर्ट ने इनके खिलाफ जारी किया वारंट

इंदौर हाईकोर्ट ने 12 अगस्त-2024 को हुई सुनवाई में स्वास्थ्य विभाग से जुड़े पांच अधिकारियों मोहम्मद सुलेमान, दिनेश श्रीवास्तव, विवेक पोरवाल, आरसी पनिका और मनीष रस्तोगी के खिलाफ जमानती वारंट जारी किया है। वहीं इस मामले की अगली सुनवाई 9 सितंबर को होगी, जिसमे सभी अफसरों को पेश होने के लिए कहा गया है।  

Follow the LALLURAM.COM MP channel on WhatsApp
https://whatsapp.com/channel/0029Va6fzuULSmbeNxuA9j0m