हेमंत शर्मा, इंदौर। बहुचर्चित हनी ट्रैप मामले को लेकर आज इंदौर जिला कोर्ट में सुनवाई हुई। सुनवाई विशेष न्यायाधीश मनोज कुमार तिवारी की कोर्ट में की गई। आरोपी पक्ष के वकील ने मीडिया से चर्चा करते हुए बताया कि इस मामले में पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ और जांच अधिकारी को भी आरोपी बनाया जाना चाहिए। वहीं आरोपी बनाए जाने के सवाल पर लोक अभियोजन अधिकारी अभिजीत सिंह राठौड़ ने साफ कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ और जांच अधिकारी को आरोपी बनाने का कोई लिखित या मौखिक आवेदन आरोपी पक्ष के वकील की ओर से कोर्ट में प्रस्तुत नहीं किया गया है। अब इस पूरे मामले में अगली सुनवाई 2 मार्च 2024 को होनी है।
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हनी ट्रैप के मामले में जिला अभियोजन अधिकारी अभिजीत सिंह राठौड़ ने कोर्ट के सामने अपना पक्ष रखा जिसमें आरोपी पक्ष की ओर से लगाए गए आवेदन की एक माह में जांच पूरी कर अंतिम प्रतिवेदन कोर्ट में प्रस्तुत करने कहा गया था। इस पर अभियोजन अधिकारी अभिजीत सिंह राठौड़ ने जवाब देते हुए कहा कि किसी भी प्रकार से आरोपी जांच अधिकारी को प्रकरण की जांच पूरी करने के लिए बाध्य नहीं कर सकते हैं। न ही अन्य कोई व्यक्ति इस तरह के प्रकरण में जांच पूरी कर अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के लिए बाध्य कर सकता है।
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वहीं कमलनाथ से सीडी और पेन ड्राइव जब्त करने और पूछताछ करने पर पर शासकीय अधिवक्ता ने अपना जवाब सुरक्षित रख लिया है। साथ ही दो आपत्ति कोर्ट के सामने उठाई है जिसमें कहा गया है कि इस प्रकार के आवेदन आरोप तय होने के पहले नहीं उठा सकते हैं। वहीं दूसरी आपत्ति यह उठाई गई है कि कमलनाथ से सीडी जब्त कर पूछताछ की जाए, इस मामले में आरोपी अपना हस्तक्षेप नहीं कर सकते हैं। जांच अधिकारी ही पूरे मामले की जांच कर प्रतिवेदन प्रस्तुत करेगा।
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वहीं आरोपी श्वेता जैन के एडवोकेट ने पूरे मामले में मीडिया से चर्चा करते हुए कहा है कि कमलनाथ और जांच अधिकारी को इसमें आरोपी बनाया जाए। लोक अभियोजन अधिकारी द्वारा इस बात का खंडन किया और कहा है कि आरोपी पक्ष के वकील द्वारा न ही मौखिक नहीं लिखित आवेदन किसी प्रकार का कोर्ट के सामने पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ और जांच अधिकारी को आरोपी बनाने के लिए प्रस्तुत किया गया है।
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